सोनिया-राहुल और फर्नांडिस के आयकर मामले की सुनवाई 4 दिसंबर को

Update: 2018-11-14 04:19 GMT

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में आयकर विभाग की तरफ से राहुल गांधी, सोनिया गांधी और ऑस्कर फर्नांडिस को जारी नोटिस के खिलाफ याचिका पर मंगलवार को सुनवाई की गई। जस्टिस एके सिकरी और जस्टिस एस. अब्दुल नजीर की पीठ ने उन्हें कहा कि बैकग्राउंड की अहमियत नहीं है, मामला नोटिस के वैध होने या न होने का है। इसके पहले तीनों कांग्रेसी नेताओं के वकीलों ने शीर्ष अदालत को मामले का बैकग्राउंड समझाने का प्रयास किया। शीर्ष अदालत ने इस मामले में विस्तार से 4 दिसंबर को सुनवाई करने का निर्णय लिया।

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बता दें कि आयकर विभाग ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी व वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ऑस्कर फर्नांडिस को वर्ष 2011-12 के कर निर्धारण का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए नोटिस जारी किया था। इसके खिलाफ तीनों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।

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चिदंबरम ने कहा कि यंग इंडिया कंपनी में राहुल और सोनिया शेयरधारक हैं और इस कंपनी ने एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड के कुछ शेयर को खरीदा था। साथ ही एसोसिएटेड जर्नल के 90.2 करोड़ रुपये के कर्ज का भी अधिग्रहण किया था। इसका मतलब यह नहीं कि इससे राहुल-सोनिया की आमदनी में इजाफा हुआ। साथ ही उन्होंने कहा कि यंग इंडिया मुनाफा कमाने वाली कंपनी नहीं है और शेयर लेने मात्र से कर का दायित्व नहीं बन जाता। वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इस तरह के सवालों पर विस्तृत सुनवाई के दौरान बहस की जानी चाहिए।

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सुनवाई के दौरान राहुल, सोनिया और फर्नांडिस की ओर से वरिष्ठ वकील पी चिदम्बरम, कपिल सिब्बल और अरविंद दत्तार पेश हुए, जबकि आयकर विभाग की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता उपस्थित रहे।

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