छात्रों का CAA को समर्थन प्रिंसिपल को पड़ा भारी, किए गए तलब

जहां एक ओर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में CAA के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं, वहीं इसी बीच छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित राजनांदगांव जिले में सीएए के समर्थन में एक रैली निकाली गई।

Update:2020-03-03 10:35 IST
छात्रों का CAA को समर्थन प्रिंसिपल को पड़ा भारी, किए गए तलब

राजनांदगांव: जहां एक ओर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं, वहीं इसी बीच छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित राजनांदगांव जिले में सीएए के समर्थन में एक रैली निकाली गई। CAA के समर्थन में निकाली गई इस रैली में स्कूली बच्चे भी शामिल हुए, जिसके बाद जिला प्रशासन द्वारा विकासखंड शिक्षा अधिकारी और प्रिंसिपल को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

28 फरवरी को की गई थी रैली

दरअसल, राजनांदगांव जिले के अंबागढ़ चौकी में बीते शुक्रवार 28 फरवरी को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् ने नागरिकता संशोधन कानून (CAA) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) के समर्थन में रैली निकाली थी, जिसमें शासकीय कन्या उच्च माध्यमिक शाला की छात्राओं ने भी हिस्सा लिया था।

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जारी किया गया कारण बताओ नोटिस

मामले में राजनांदगांव के जिला शिक्षा अधिकारी (District Education Officer) HR सोम ने बताया कि जब इस रैली के बारे में जानकारी हुई तो स्कूल के प्रिंसिपल और विकासखंड शिक्षा अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। उन्होंने कहा कि दोनों अधिकारियों के जवाब आने के बाद मामले में आगे कार्रवाई की जाएगी।

HR सोम ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देश के अनुसार छात्र ऐसी (राजनीतिक) रैलियों में शामिल नहीं होंगे। इसके बाद भी छात्र इस रैली में कैसे शामिल हुए, इस मामले की जांच की जाएगी।

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अधिकारियों को दिया गया निर्देश

इस रैली के बाद सभी प्राचार्य और विकासखंड शिक्षा अधिकारियों को जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्देश जारी किया गया है। जिसमें कहा गया है कि 28 फरवरी को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले CAA और NRC के समर्थन में रैली निकाली गई थी, जिसमें शासकीय कन्या उच्च माध्यमिक शाला की छात्राएं भी शामिल हुई थीं, जो अनुचित है।

अगर बिना परमिशन की रैली तो

अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि स्कूल शिक्षा विभाग या उच्च कार्यालय के परमिशन के बिना स्टूडेंट्स को किसी भी प्रकार की रैली में शामिल न किया जाए। अगर बिना परमिशन के रैली निकाली जाती है तो उनके खिलाफ छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के तहत कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

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