Arvind Kejriwal: ‘इस तानाशाही का जनता जवाब देगी', पति केजरीवाल के जेल जाने के बाद बोलीं सुनीता

Arvind Kejriwal: पूरा देश देख रहा है कि कैसे दिल्ली पुलिस, ईडी, सीबीआई और आईटी सभी बीजेपी के निर्देश पर काम कर रहे हैं। न्यायिक हिरासत और ईडी ने इसका विरोध नहीं किया, इससे पता चलता है कि पूछताछ का उद्देश्य नहीं था।

Report :  Viren Singh
Update: 2024-04-01 09:50 GMT

Arvind Kejriwal Judicial Custody: आबकारी घोटाले के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री एवं आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की राउज एवेन्यू की एक विशेष अदालत ने ईडी की रिमांड से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। सीएम केजरीवाल की 1 अप्रैल, 2024 को रिमांड अवधि समाप्त होते ही ईडी ने दिल्ली की राउज एवेन्यू की एक विशेष अदालत में न्यायाधीश कावेरी बावेजा के समक्ष पेश किया। सुनवाई के दौरान ईडी ने ऐसी दलीलें रखीं कि न्यायाधीश बावेजा ने कुछ ही देर में सीएम केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेजा दिया। अरविंद केजरीवाल के न्यायिक हिरासत में आते ही दिल्ली समेत देश की राजनीतिक में भूचल सा आ गया है। इंडिया गठबंधन इस कार्रवाई पर केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए तानाशाह करार दिया है तो वहीं भाजपा इन आरोपों का जोरदार तरीखे से जवाब दे रही है।

जनता देगी तानाशाही का जवाब

आबकारी घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल के जेल जाने पर उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल मीडिया से मुखातिब हुईं। उन्होंनें कहा कि पूछताछ हुई है, लेकिन अदालत ने दोषी नहीं माना है, उन्हें जेल में क्यों डाला गया है। इन लोगों (भाजपा) का एक ही मकसद है कि चुनाव में इन्हें जेल में डालना है। देश की जनता इस तानाशाही का जबाव देगी।

न्यायिक हिरासत से ईडी का उद्देश्य आया बाहर

आप नेता दिलीप पांडे ने कहा कि पूरा देश देख रहा है कि कैसे दिल्ली पुलिस, ईडी, सीबीआई और आईटी सभी बीजेपी के निर्देश पर काम कर रहे हैं। न्यायिक हिरासत और ईडी ने इसका विरोध नहीं किया, इससे पता चलता है कि पूछताछ का उद्देश्य नहीं था। उद्देश्य लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना और भारत गठबंधन को तोड़ना था। ईडी और सीबीआई के जरिये मोदी सरकार इस बार 400 पार बिन सिर पैर के जाने के सपने को पूरा करना है। इस गिरफ्तारी पर एक फिर से बीजेपी स्टार प्रचारक ईडी-सीबीआई बेनकाब हुई है और आप की तेजी हुई है।

इसकी को लेकर कल की रैली

इस मसले पर कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल का कहना है कि ईडी बीजेपी और नरेंद्र मोदी सरकार के लिए एक राजनीतिक हथियार की तरह काम कर रही है। ईडी की हर कार्रवाई आजकल केवल राजनीतिक प्रतिशोध के आधार पर होती है। इसीलिए हमने इन सभी मुद्दों का हवाला देते हुए कल एक विशाल रैली की। मुझे लगता है कि लोगों के पास इसका जवाब होगा।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा जेल में भगवद गीता, रामायण सहित तीन पुस्तकें ले जाने की अनुमति देने के अदालत से अनुरोध पर आप की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ कहती हैं, "हमारे मुख्यमंत्री एक शिक्षित मुख्यमंत्री हैं। वह अपने समय का सदुपयोग करेंगे और यही है।" उसने किताबें क्यों मांगी हैं।

बीजेपी एजेंसियों का कर रही दुरुपयोग

आप की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने केजरीवाल के जेल जाने पर कहा कि साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि बीजेपी हमारे देश में पीएमएलए एक्ट का कैसे दुरुपयोग कर रही है, बीजेपी अपनी एजेंसियों का कैसे दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने सरथ रेड्डी से 60 करोड़ रुपये लिए हैं और वह वह सरकारी गवाह बन गए हैं। उन्हीं के बयान के आधार पर मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया। पीएमएलए कानून में एक प्रावधान है कि जब तक ईडी यह नहीं कहता कि मामले को बंद कर दिया जाना चाहिए या उन्हें इस पर कोई आपत्ति नहीं है जमानत, तब तक यह प्रक्रिया जारी रहेगी।

अरविंद केजरीवाल ने अदालत से जेल में भगवद गीता, रामायण सहित तीन पुस्तकें ले जाने की अनुमति मांगी है, पर प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि वह एक शिक्षित मुख्यमंत्री हैं। वह अपने समय का सदुपयोग करेंगे।

ईडी ने कोर्ट में दीं ये दलील

बता दें कि ईडी ने केजरीवाल को रिमांड अवधि खत्म होने पर सोमवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट सुनवाई के लिए पेश किया है। इस सुनवाई के दौरान ईडी ने कोर्ट में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ तगड़ी दलीलें पेश कीं। ईडी ने कोर्ट को बताया कि केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हें। वह सीधे सीधे जवाब नहीं दे रहे हैं। उन्होंने अभी तक अपने मोबाइल का पासवर्ड तक नहीं शेयर किया है और वह कह रहे हैं कि उन्हें नहीं पता है। वह जानबूझकर जांच को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। ईडी की ओर से पेश हुए वकील एवं एडिशनल सॉलिसिटर एसवी राजू की यह दलीले सुनने बाद कोर्ट ने केजरीवाल को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। केजरीवाल को तिहाड़ जेल में रखा जाएगा। इस मामले की सुनवाई न्यायाधीश कावेरी बावेजा कर रही थीं।

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