Hamare Baarah: सुप्रीम कोर्ट ने ‘हमारे बारह’ फिल्म की रिलीज पर रोक लगाई

Hamare Baarah: फिल्म निर्माता का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने कहा कि फिल्म के टीजर से सभी आपत्तिजनक दृश्य हटा दिए गए हैं। लेकिन न्यायालय ने इस दावे को खारिज कर दिया और कहा - हमने आज सुबह टीजर देखा और सभी दृश्य उसमें हैं।

Report :  Neel Mani Lal
Update:2024-06-13 13:56 IST

सुप्रीम कोर्ट ने ‘हमारे बारह’ फिल्म की रिलीज पर रोक लगाई (Pic: Social Media)

Hamare Baarah: सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म ‘हमारे बारह’ की रिलीज पर रोक लगा दी और बॉम्बे हाई कोर्ट से उस याचिका पर जल्द फैसला लेने को कहा है जिसमें आरोप लगाया गया है कि यह फिल्म इस्लामी आस्था और विवाहित मुस्लिम महिलाओं के लिए अपमानजनक है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने आदेश दिया कि फिल्म के प्रमाणन को चुनौती देने वाली याचिका के निपटारे तक फिल्म की स्क्रीनिंग स्थगित रहेगी। फिल्म 14 जून को रिलीज होने वाली थी। कोर्ट ने फिल्म की स्क्रीनिंग पर रोक लगाते हुए कहा, हम हाई कोर्ट से याचिका का जल्द निपटारा करने का अनुरोध करते हैं। कोर्ट ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने से बॉम्बे हाई कोर्ट के इनकार को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया।

याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाली वकील फौजिया शकील ने कहा कि हाई कोर्ट ने एक "हितधारक" केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) को फिल्म की स्क्रीनिंग के लिए एक समिति बनाने का निर्देश दिया था। हालांकि, फिल्म निर्माता का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने कहा कि फिल्म के टीजर से सभी आपत्तिजनक दृश्य हटा दिए गए हैं। लेकिन न्यायालय ने इस दावे को खारिज कर दिया और कहा - हमने आज सुबह टीजर देखा और सभी दृश्य उसमें हैं।


जब फिल्म निर्माताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने कहा कि स्थगन आदेश के कारण उन्हें नुकसान उठाना पड़ेगा, तो न्यायालय ने कहा - "यदि टीजर इतना आपत्तिजनक है तो पूरी फिल्म का क्या होगा? प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि आप विफल रहे हैं क्योंकि आपने स्वयं टीजर से दृश्य हटा दिए हैं। इस पृष्ठभूमि में, न्यायालय ने उच्च न्यायालय से उस याचिका पर शीघ्र निर्णय लेने को कहा, जो अनिवार्य रूप से फिल्म के सीबीएफसी प्रमाण पत्र को चुनौती देती है।

क्या हुआ था हाई कोर्ट में?

उच्च न्यायालय के समक्ष यह तर्क दिया गया था कि फिल्म में विवाहित मुस्लिम महिलाओं को कुरान की एक आयत के कारण समाज में कोई स्वतंत्र अधिकार नहीं दिया गया है। याचिका में कहा गया है कि कुरान की आयत को गलत तरीके से पढ़ा गया है। उच्च न्यायालय ने जून में फिल्म निर्माता को 14 जून तक फिल्म रिलीज करने से रोक दिया था। एक दिन बाद इसने सीबीएफसी को फिल्म देखने के लिए मुस्लिम समुदाय के कम से कम एक सदस्य सहित तीन व्यक्तियों का एक पैनल बनाने का आदेश दिया। हालांकि, बाद में कोर्ट ने फिल्म की रिलीज की अनुमति दे दी, क्योंकि निर्माता फिल्म से कुछ संवाद हटाने पर सहमत हो गए थे। पैनल ने अपनी टिप्पणी देने के लिए और समय मांगा था, लेकिन हाईकोर्ट ने इस पर आपत्ति जताई थी।

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