वाहनों को तगड़ा झटका: SC का आया बड़ा फैसला, इनके रजिस्ट्रेशन पर रोक

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अगले आदेश तक बीएस4 (BS4) वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी है। कोर्ट अब मामले की अगली सुनाई 13 अगस्त को करेगी।

Update:2020-07-31 16:00 IST
Supreme Court

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अगले आदेश तक बीएस4 (BS4) वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी है। इससे पहले की सुनवाई में कोर्ट ने केंद्र सरकार 31 मार्च के बाद वाहन पोर्टल पर बीएस4 वाहनों को अपलोड करने से संबंधित जानकारी देने के लिए और समय दिया था। शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मार्च में लॉकडाउन के दौरान बड़ी संख्या में वाहनों की बिक्री और कोर्ट आदेश के उल्लंघन को लेकर वाहन डीलर संघ से नाराजगी जताई। SC ने कहा कि मार्च में और 31 मार्च के बाद भी लॉकडाउन के दौरान ऐसे वाहन बेचे गए। कोर्ट अब मामले की अगली सुनाई 13 अगस्त को करेगी।

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अगले फैसले तक बीएस-4 व्हीकल के रजिस्ट्रेशन पर रोक रहेगी

जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंस से संक्षिप्त सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि इस मामले पर अगले फैसले तक बीएस-4 व्हीकल के रजिस्ट्रेशन पर रोक रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सभी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटियों को निर्देश दिए हैं कि अगले आदेश तक बीएस-4 व्हीकल का रजिस्ट्रेशन ना करें।

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क्या है पूरा मामला?

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बीएस-4 व्हीकल की बिक्री और पंजीकरण के लिए 31 मार्च 2020 तक की डेडलाइन तय की थी। इसी बीच 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लगा गया और फिर 25 मार्च से देशव्यापी लॉकडाउन लागू हो गया था। उधर, डीलरों के पास बीएस-4 व्हीकल (टू-व्हीलर, फोर-व्हीलर) बड़ी संख्या में बिक्री के लिए बची थीं। इसलिए डीलरों ने वाहनों की बिक्री और पंजीकरण की डेडलाइन बढ़ाने के लिए SC का रुख किया था। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट से डीलरों को 10 प्रतिशत बीएस-4 व्हीकल को बेचने की परमिशन मिल गई थी।

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सरकार ने अपने 27 मार्च के आदेश को लिया था वापस

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आठ जुलाई को 27 मार्च को बीएस-4 व्हीकल्स की बिक्री को लेकर दिए गए आदेश को वापस ले लिया था। इस आदेश में SC ने कहा था कि कोरोना वायरस की वजह से लागू लॉकडाउन के हटने के बाद दस दिन के लिए दिल्ली-एनसीआर के अलावा देश के अन्य हिस्सों में बीएस-4 व्हीकल्स की बिक्री हो सकेगी। बाद में इस फैसले को कोर्ट ने वापस ले लिया गया था।

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