CM केजरीवाल को बड़ी राहत, ध्रुव राठी वीडियो मामले में SC ने दी केस सुलझाने की मोहलत

CM Kejriwal Defamation Case: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को यूट्यूबर ध्रूव राठी का एक वीडियो रीट्वीट करने के मानहानि केस में मामला सुलझाने के लिए समय दिया है।

Report :  Aniket Gupta
Update:2024-05-13 17:32 IST

CM Kejriwal Defamation Case: यूट्यूबर ध्रूव राठी का एक वीडियो रीट्वीट करने के मानहानि केस में नया अपडेट सामने आया है। दरअसल, सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को शिकायतकर्ता के साथ मामला सुलझाने के लिए समय दिया है। आज यानी सोमवार को इस केस में हुई सुनवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जज न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि पहले से दी गई अंतरिम रोक अगले आदेश तक जारी रहेगी।

सीएम केजरीवाल के वकील ने क्या कहा?

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने कहा कि बीते 11 मार्च को आखिरी सुनवाई के बाद दोनों पक्ष इस मामले में समझौते के लिए एक-दूसरे से संपर्क नहीं कर सके। दरअसल, अरविंद केजरीवाल ने मई 2018 में आपराधिक मानहानि मामले में उन्हें जारी किए गए समन को बरकरार रखने के दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है।

शिकायतकर्ता के वकील ने दी ये दलीलें

शिकायतकर्ता की तरफ से आए अधिवक्ता विकास सांकृत्यायन ने कहा कि पिछली सुनवाई के बाद किसी ने उनसे संपर्क नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के जजों की पीठ ने वकील से कहा कि अब अरविंद केजरीवाल का पक्ष शिकायतकर्ता से कॉन्टैक्ट करेगा और केस की अगली सुनवाई के लिए 12 अगस्त से तय कर दी गई है। गौरतलब है कि 11 मार्च को शीर्ष अदालत ने अरविंद केजरीवाल से पूछा था कि क्या वह शिकायतकर्ता से माफी मांगना चाहते हैं?

ऐसे माफी मांगे केजरीवाल

दरअसल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीते 26 फरवरी को शीर्ष अदालत से कहा था कि उन्होंने बीजेपी आईटी सेल से संबंधित यूट्यूबर राठी द्वारा प्रसारित कथित अपमानजनक वीडियो को रीट्वीट करके गलती की थी। सांकृत्यायन की तरफ से पेश अधिवक्ता ने शीर्ष अदालत से कहा कि अरविंद केजरीवाल अपनी गलती के लिए 'X' या इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर माफी मांग सकते हैं। साथ ही शीर्ष अदालत ने निचली अदालत से इस मामल में अगले आदेश तक सुनवाई नहीं करने का आदेश दिया था।

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