सुप्रीम कोर्ट का फैसला: 28 साल पुराने हत्याकांड में नीतीश कुमार दोष मुक्त

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने सोमवार को एक मामले की सुनवाई के दौरान नीतीश कुमार को दोषमुक्त करार दिया।

Update: 2020-01-06 09:04 GMT

पटना: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish kumar) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने सोमवार को एक मामले की सुनवाई के दौरान नीतीश कुमार को दोषमुक्त करार दिया। दरअसल, नीतीश पर 28 साल पुराने एक मामले में हत्या का आरोप लगा था, जिसकी सुनवाई कोर्ट कर रहा था। मामले में आज कोर्ट ने नीतीश कुमार के पक्ष में फैसला सुनाया है।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 28 साल पुराने पंडारक हत्याकांड पर फैसला दे दिया है। बिहार के वर्तमान सीएम नीतीश कुमार इस हत्याकांड में आरोपी है। मामले में कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाते हुए उन्हें दोषमुक्त कर दिया। हालाँकि इस मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद नीतीश कुमार सहित दो लोगों को पुलिस ने जांच के बाद आरोपमुक्त कर दिया था।

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पटना हाईकोर्ट ने भी नीतीश के पक्ष में दिया था फैसला:

गौरतलब है कि इससे पहले भी नीतीश कुमार के खिलाफ निचली अदालत द्वारा दिए गए आदेश को मार्च 2019 में पटना हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था। बाद में पटना हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गयी। वहीं अब सुप्रीम हाईकोर्ट ने भी पटना हाई कोर्ट के फैसले को बरकार रखते हुए नीतीश कुमार के पक्ष में फैसला सुनाया।

क्या है मामला:

दरअसल, पटना जिले के लोकसभा चुनाव के दौरान पंडारक के ढीबर गांव में 28 साल पहले साल 1991 में उपचुनाव की वोटिंग कर लौट रहे सीताराम सिंह की गोली मार कर हत्या कर दी गयी थी। बाद में मृतक सीताराम के भाई में आरोप लगाया कि नीतीश कुमार अपने समर्थकों के साथ आये और पूछने लगे कि किसे वोट दिया।

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उन्होंने कहा कि कांग्रेस का नाम लेने पर नीतीश कुमार उनके भाई सीताराम सिंह को गोली मार दी। घटना के बाद सीताराम के गांव के ही अशोक सिंह ने नीतीश कुमार और उनके साथियों के खिलाफ 16 नवंबर, 1991 को हत्या का मामला दर्ज कराया। एफआईआर में सीताराम सिंह हत्याकांड में नीतीश कुमार समेत पांच लोगों पर नामजद मुकदमा दर्ज किया गया था। इस दौरान नीतीश समता पार्टी के सांसद थे।

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