सुशांत राजपूत के मामले में आज सत्य और न्याय की जीत हुई- अजय अग्रवाल

अजय अग्रवाल ने कहा कि वह दो दिन इस केस से सम्बंधित गतिविधियों पर निगाह रखेंगे और यदि सब ठीक ठाक चल रहा होगा तो वह अपनी उक्त जनहित याचिका को 21 अगस्त को वापस ले लेंगे...

Update: 2020-08-19 14:57 GMT
सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता अजय अग्रवाल

नई दिल्ली: रायबरेली लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी रहे सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता अजय अग्रवाल जो सुशांत सिंह राजपूत मृत्यु प्रकरण में याचिकाकर्ता हैं, ने बताया कि सुशांत सिंह राजपूत मृत्यु मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को आदेश दिया है कि वह सारे मामले की जाँच अपने हाथ में ले ले। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को यह निर्देश दिया है कि वह इस मामले में जुड़े सभी साक्ष्य व दस्तावेज सीबीआई को सौंप दें।

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सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा है कि कोई भी नई एफआईआर इस मामले में यदि दायर होती है तो वह सीबीआई ही देखेगी। अजय अग्रवाल ने आगे बताया कि उन्होंने जो जनहित याचिका एकीकृत सीबीआई इन्क्वारी के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी उसकी सुनवाई 21 अगस्त को भारत के मुख्य न्यायधीश की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय खंडपीठ करेगी।

सब ठीक रहा तो 21 अगस्त को वापस ले लेंगे अपनी याचिका

अजय अग्रवाल ने आगे कहा कि वह दो दिन इस केस से सम्बंधित गतिविधियों पर निगाह रखेंगे और यदि सब ठीक ठाक चल रहा होगा तो वह अपनी उक्त जनहित याचिका को 21 अगस्त को वापस ले लेंगे, क्योंकि जो उनकी मांग थी वह तो आज पूरी हो गयी। अतः उक्त याचिका का कोई औचित्य नहीं रह जाता है और यदि मुंबई पुलिस जाँच में असहयोग करती है या सीबीआई कोई कोताही बरतती है तो वह इस सबको 21 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे तथा सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जाँच की गुहार लगायेंगे।

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उद्धव ठाकरे को पत्र में दी थी ये सलाह

अजय अग्रवाल ने आगे बताया कि बीते दिन ही उन्होंने एक पत्र महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखा था तथा उन्हें यह सलाह दी थी कि वह अविलम्ब इस मामले में सीबीआई जाँच के लिए अनुरोध पत्र केंद्र सरकार को भेजे क्योंकि इस मामले में सीबीआई जाँच अन्ततोगत्वा होनी ही है और और उनके द्वारा असहयोग करने से देश की जनता का संदेह उनके परिवार के ऊपर जा रहा है और उनकी लिखी यह बात आज सत्य हो गयी है।

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