जरूरी खबर: 31 दिसंबर से पहले निपटा लें ये काम, वरना भुगतना पड़ेगा

साल 2019 खत्म होने वाला है, इसमें बस कुछ ही दिन बाकी है। ऐसे में हम आपके लिए बेहद जरूरी खबर लाएं हैं। अगर नहीं किया ये काम तो हो सकती है कुछ दिक्कतें।

Update: 2019-12-22 08:41 GMT

नई दिल्ली: साल 2019 खत्म होने वाला है, इसमें बस कुछ ही दिन बाकी है। ऐसे में हम आपके लिए बेहद जरूरी खबर लाएं हैं। अगर नहीं किया ये काम तो हो सकती है कुछ दिक्कतें। आपको आपके बैंक, इनकम टैक्स, एटीएम, पैन कार्ड से जुड़े कुछ जरूरी काम 31 दिसंबर 2019 तक निपटाने हैं। अगर आपने ये सभी कामों को 31 दिसंबर तक नहीं निपटाया तो आपको हो सकती है परेशानी। तो आइए आपको बताते हैं इन कामों के बारे में जो आपको 31 दिसंबर से पहले पूरा कर लेने हैं...

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(1) 31 दिसंबर तक जरूर लिंक करा लें आधार और पैन

अगर आपने अब तक पैन और आधार को लिंक नहीं कराया है तो अब आपके पास कुछ ही दिन बाकी हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पैन और आधार लिंक करने की आखरी तारीख 31 दिसंबर 2019 तय की है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) पैन कार्ड को 'अमान्य' घोषित कर सकता है। इसके बाद अवैध पैन की वजह से जो भी कानूनी प्रावधान होगा, उसे फॉलो किया जाएगा। इसे माना जाएगा कि व्यक्ति ने पैन के लिए आवेदन ही नहीं किया है।

(2) SBI का ATM Debit कार्ड

अगर आपका सेविंग अकाउंट SBI में है तो आप 31 दिसंबर, 2019 तक यह काम जरूर कर लें। SBI अपने ग्राहकों के मैगनेटिक स्ट्रिप डेबिट कार्ड को EMV चिप वाले डेबिट कार्ड (EMV Chip Debit Card) में बदल रहा है। अगर आपने अबतक अपने मैगनेटिक स्ट्रिप वाले डेबिट कार्ड को नए कार्ड में नहीं बदलवाया है तो अब भी आपके पास मौका है। आप अपने होम ब्रांच में जाकर 31 दिसंबर 2019 तक ये काम कर सकते हैं। आपने ऐसा नहीं किया तो आपका डेबिट कार्ड काम करना बंद कर देगा।

(3) 31 दिसंबर तक नहीं भरा ITR तो देना होगा भारी जुर्माना

अगर आपने 2018-2019 की इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) अब तक नहीं फाइल की है तो आप आने वाले टाइम में भारी जुर्माने से बचने के लिए 31 दिसंबर तक ITR भर सकते हैं। अगर 31 दिसंबर से पहले (ITR) फाइल कर रहे हैं तो आपको 5000 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 31 दिसंबर 2019 के बाद और 31 मार्च 2020 से पहले रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको 10,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है।

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(4) 'सबका विश्वास स्कीम' की अंतिम तारीख 31 दिसंबर

अगर आप किसी तरह के सर्विस टैक्स या एक्साइज ड्यूटी से जुड़े हैं तो आपके लिए बेहतर होगा कि 31 दिसंबर 2019 से पहले इसके समाधान के लिए रजिस्ट्रेशन करा लें। सरकारी सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि वित्त मंत्रालय 'सबका विश्वास स्कीम' की अंतिम अवधि आगे नहीं बढ़ाएगा। आपको बता दें कि ऐसे विवादों का निपटारा करने के लिए वित्त मंत्रालय ने इस स्कीम को शुरू किया था, जिसकी लास्ट डेट 31 दिसंबर 2019 है।

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