बड़ी खबर: इस दिन से खुलेंगे स्कूल-कॉलेज, यूपी सरकार ने जारी किए निर्देश
कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए विद्यालय भवन, फर्नीचर आदि को रोज पूर्णत: सैनिटाइज करना होगा। प्रवेश से पहले थर्मल स्कैनिंग की जाए।
नई दिल्ली: पूरे देश में कोरोना वायरस ने हाहाकार मचा रखा है। आए दिन देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में पिछले कई महीनों से स्कूल-कॉलेज बंद पड़े हैं। बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है। ऐसे में केंद्र सरकार और राज्य सरकारें लगातार इस बात पर विचार कर रही हैं कि जल्द से जल्द से स्थिति को सामान्य किया जाए और स्कूल और कॉलेजों को पहले की तरह ही विधिवत खोला जा सके। लेकिन फिलहाल अभी तक ऐसा संभव नहीं हो पाया है। लेकिन अब यूपी से इस बारे में बड़ी खबर सामने आ रही है।
प्रिंसिपल-टीचर 6 जुलाई से आ सकेंगे विद्यालय
देश में जारी कोरोना वायरस के कहर के बीच जहां जनजीवन असामान्य हो गया है। आए दिन कई परीक्षाएं स्थगित हो रही हैं। वहीं अब देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश से शिक्षा और स्कूल-कॉलेजों को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। एक मीडिया प्रकाशन के मुताबिक उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी शिक्षा बोर्ड के माध्यमिक विद्यालयों में ऑनलाइन शिक्षण और नए सत्र के प्रवेश के लिए प्रधानाचार्यों, शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मियों को 6 जुलाई से बुलाने की अनुमति दे दी है। इसे लेकर अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला ने आदेश जारी कर दिए हैं। विद्यालय संचालक सिर्फ ऑनलाइन क्लास और दाखिले के लिए शिक्षकों और कर्मचारियों को बुला सकेंगे।
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फिलहाल छात्र-छात्राओं को नहीं बुलाया जाएगा। सरकार का निर्देश है कि किसी भी हालत में सभी विद्यालय 15 जुलाई तक ऑनलाइन क्लास शुरू कर दें। माध्यमिक शिक्षा विभाग की प्रमुख सचिव आराधना शुक्ला ने इस बारे में जारी आदेश में कहा है कि अनलॉक-2 में सत्र नियमित करने और छात्रों के व्यापक हित में माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों आदि को 6 जुलाई से बुलाये जाने की अनुमति दी गई है। कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए विद्यालय भवन, फर्नीचर आदि को रोज पूर्णत: सैनिटाइज करना होगा। प्रवेश से पहले थर्मल स्कैनिंग की जाए। तापमान सामान्य से अधिक होने पर विद्यालय में प्रवेश न दिया जाए तथा इसकी सूचना सीएमओ को दी जाए।
अभिभावक जमा करें फीस
सरकार की ओर से स्कूल की फीस को लेकर भी निर्देश जारी कर दिया गया है। सरकार का निर्देश है कि नियमित वेतन भोगी सरकारी, सार्वजनिक उपक्रम में कार्यरत अभिभावक अपनी मासिक स्कूल फीस जमा करें। इसके अलावा इनकम टैक्स जमा करने वालों को भी मासिक स्कूल फीस जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जो अभिभावक फीस देने में सक्षम हों, वे भी फीस जमा करें।
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जो पेरेंट्स फीस देने में सक्षम नहीं हैं उनको इससे छूट दी गई है। हालांकि, उन्हें फीस जमा न कर पाने के बारे में अप्लीकेशन देना होगा और इसकी वजह भी बतानी होगी। इसके बावजूद अगर कोई अभिभावक फीस नहींं जमा कर पाता तो भी न तो छात्र को ऑनलाइन पढ़ाई से वंचित किया जाएगा और न ही स्कूल से नाम काटा जाएगा।