सुप्रीम कोर्ट से सहारा को मिली मोहलत, 10 दिनों में 709.82 करोड़ रुपए जमा कराने के आदेश
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को 10 दिनों की और मोहलत दी है। इस दौरान उन्हें 709.82 करोड़ रुपए सहारा-सेबी रिफंड अकाउंट में जमा कराने को कहा है। इसी के साथ कोर्ट ने सुब्रत रॉय की जमानत अवधि को 5 जुलाई तक बढ़ा दिया है। उसी दिन इस मामले की अगली सुनवाई होगी।
गौरतलब है कि सेबी ने सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन, सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट, उनके प्रमोटर सुब्रत रॉय और उनके तीन निदेशकों के खिलाफ साल 2012 में एक मामला दर्ज किया था। सेबी का आरोप है कि इन कंपनियों ने स्टॉक एक्सचेंज में सिक्यॉरिटीज लिस्ट कराए बिना निवेशकों से भारी रकम जुटाई।
पेरोल पर आए थे बाहर
सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय तिहाड़ जेल में दो साल बिता चुके हैं। सुब्रत पिछले साल मई महीने में तब बाहर आए थे, जब उनकी मां का निधन हो गया था। उनका परोल इस शर्त पर बढ़ाया गया था कि वह निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए समय-समय पर सेबी के पास रकम जमा कराते रहेंगे।