सर्वोच्च न्यायालय ने पलनीस्वामी के खिलाफ सीबीआई जांच पर लगाई रोक

Update: 2018-10-29 11:59 GMT

नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा निविदा संबंधी फैसले में अनियमितता बरतने के आरोप में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के. पलनीस्वामी के खिलाफ दिए गए जांच के आदेश पर सोमवार को रोक लगा दी।

सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और के. एम. जोसेफे की पीठ ने मामले में सुनवाई के बाद जांच के आदेश पर रोक लगा दी।

सुनवाई के दौरान पलनीस्वामी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सी. एम. सुंदरम और तमिलनाडु की तरफ से अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने अदालत में दलीलें पेश कीं।

सर्वोच्च न्यायालय ने पलनीस्वामी पर पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए याचिका दायर करने के लिए द्रमुक सांसद आर. एस. भारती को नोटिस भी जारी किया। भारती ने मुख्यमंत्री पर विभिन्न सड़क निर्माण परियोजनाओं का ठेका अपने रिश्तेदारों व अन्य को देने में अनियमितता बरतने का अरोप लगाया था।

मुंख्यमंत्री का तर्क था कि मद्रास उच्च न्यायालय ने उनको नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का मौका दिए बगैर गलत तरीके से आदेश पारित किया।

उच्च न्यायालय ने यह आदेश भारती की याचिका पर दिया था, जिसमें सतर्कता व भ्रष्टाचार निवारक निदेशालय (डीवीएसी) से मुख्यमंत्री के खिलाफ मामला दर्ज करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। डीवीएसी द्वारा मुख्यमंत्री को क्लीन चिट देने वाली रिपोर्ट को खारिज कर दिया गया।

--आईएएनएस

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