बजट 2017: अब किराए पर भी देना होगा TDS, इनकम टैक्स रिटर्न में देरी पर भी बढ़ा जुर्माना

Update: 2017-02-02 07:34 GMT

नई दिल्ली: वित्तमंत्री ने बुधवार (1 फ़रवरी) को संसद में आम बजट पेश किया। हर बार की तरह इस बार भी आम लोगों और कारोबारियों को बजट से काफी आशाएं थीं। अरुण जेटली के ऐलानों में लोगों की खास नजर उस और थी जिसमें टैक्स उगाही के कुछ ऐसे प्रावधान किए गए हैं, जो कई लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं।

समय से भरें रिटर्न नहीं तो लगेगा जुर्माना

-जैसे, अगले साल से आयकर रिटर्न समय पर ना भरने वालों पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगेगा।

-इनकम टैक्स कानून में नई धारा (23F) के तहत रिटर्न भरने की समय सीमा निकलने के बाद के 31 दिन में रिटर्न भरने पर 5,000 रुपए जुर्माना देना होगा।

-जबकि इसके बाद 10,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है। हालांकि यह नियम 1 अप्रैल 2018 से लागू होंगे।

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इतने किराए पर लगेगा 5% TDS

-इसी तरह यदि कोई व्यक्ति 50,000 रुपए से अधिक का किराया देता है तो उसे 5 फीसदी का टीडीएस देना होगा।

-ये भुगतान आम लोगों को करने होंगे।

-इसलिए उन्हें टैन नंबर लेने की जरूरत नहीं होगी।

-लोगों को यह टीडीएस साल भर के किराए पर एक बार देना होगा।

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एक दिन में 3 लाख तक ही कैश ट्रांजैक्शन

-इसके अलावा बजट में यह भी तय किया गया है कोई व्यक्ति एक दिन में तीन लाख रुपए से ज्यादा का कैश ट्रांजैक्शन नहीं कर सकेगा।

-साथ ही गाड़ी, मकान, गहने सहित अन्य कीमती सामानों की खरीद के समय ऑनलाइन पेमेंट या चेक से भुगतान करना होगा।

-सरकार के इस कदम का मतलब है कि ये भुगतान इनकम टैक्स की नजर में रहे।

-ताकि टैक्स चोरी की गुंजाइश को ख़त्म किया जा सके।

..मिल सकती है जुर्माने से छूट

-कानून में यह भी कहा गया है कि तय सीमा से ज्यादा कैश पेमेंट करने की वाजिब वजह बताने पर इस जुर्माने से छूट मिल सकती है।

-साथ ही यह भी कहा गया है कि जुर्माना तय करने का अधिकार आयकर विभाग के ज्वा्इंट कमिश्नर के हाथ में होगा।

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