सीएम को पड़ा भारी: किया नियमों का उल्लंघन, जारी हुआ समन
कर्नाटक से बड़ी खबर आ रही है। यहां पर बेलगावी जिले की एक कोर्ट ने बीते साल हुए उप-चुनावों के बीच चुनावों के आचार संहिता के कथित उल्लंघन के केस में सीएम बीएस येडियुरप्पा को समन जारी किया गया है।
बेंगलुरु। कर्नाटक से बड़ी खबर आ रही है। यहां पर बेलगावी जिले की एक कोर्ट ने बीते साल हुए उप-चुनावों के बीच चुनावों के आचार संहिता के कथित उल्लंघन के केस में सीएम बीएस येडियुरप्पा को समन जारी किया गया है। कोर्ट ने एक आपराधिक केस दर्ज करने का भी आदेश दिया है और बेंगलुरु के पुलिस आयुक्त को 1 सितंबर, 2020 तक सीएम को जारी समन पर जवाब देने के निर्देश भी दिए गए हैं।
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मामला दर्ज
दरअसल में 23 नवंबर को, गोकक के वाल्मीकि स्टेडियम में एक चुनावी रैली के दौरान, येडियुरप्पा ने बीजेपी उम्मीदवार के लिए प्रचार करते हुए कथित तौर पर वीरशैव लिंगायत समुदाय से वोटों को विभाजित नहीं करने की अपील की थी।
चुनावी रैली के बाद मामला दर्ज किया गया था। हालांकि पुलिस ने एक क्लोजर रिपोर्ट दायर कर दी थी। लेकिन गोकक में प्रधान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी वीरेश कुमार सीके ने इसे खारिज कर दिया था।
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अंतिम रिपोर्ट में पर्याप्त सामग्री
इस पर उन्होंने कहा, "वर्तमान मामले में, यह कोर्ट बहुत अच्छी तरह से आश्वस्त है कि 'बी' अंतिम रिपोर्ट में पर्याप्त सामग्री हैं जो अभियुक्त के खिलाफ कार्रवाई करने और आरोपी के खिलाफ जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 123 (3) और आईपीसी की धारा 171 (एफ) के तहत अपराध के लिए दंडनीय है।"
ऐसे में बीएस येडियुरप्पा के नाम से कोर्ट ने लिया अपराध का संज्ञान और पुलिस की रिपोर्ट खारिज की
जज ने कहा कि कोर्ट ने "बीएस येडियुरप्पा के नाम से अभियुक्त के खिलाफ" अपराध का संज्ञान लिया है और न्यायाधीश ने मामले को बंद करने से संबंधित 'बी' रिपोर्ट को भी खारिज कर दिया है।
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