जमीन खरीदने का कानून बदलने पर भड़के उमर अब्दुल्ला, मोदी सरकार पर बोला हमला

मंगलवार को गृह मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर में जमीन खरीद-बिक्री के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। मंत्रालय द्वारा जारी किए गए निर्देश के मुताबिक अब केंद्र शासित प्रदेश में कोई भी व्यक्ति जमीन खरीद सकता है और वहां बस सकता है। हालांकि, अभी खेती की जमीन को लेकर रोक जारी रहेगी।

Update: 2020-10-27 13:42 GMT
अब कोई भी भारतीय जम्मू-कश्मीर में फैक्टरी, घर या दुकान के लिए जमीन खरीद सकता है। उसे स्थानीय निवासी होने का सबूत देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

जम्मू: जम्मू-कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने प्रदेश के अंदर जमीन के मालिकाना हक के कानून में जो बदलाव किए गए हैं। उस पर अपनी नाराजगी जाहिर की है।

ट्वीट करते हुए लिखा है कि हमें पुराने नियमों में बदलाव बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। अब तो बिना खेती वाली जमीन के लिए स्थानीयता का सबूत भी नहीं देना है।

इसी के साथ कृषि भूमि के ट्रांसफर ओर आसान बना दिया गया है। अब जम्मू-कश्मीर बिकने के लिए तैयार है, जो गरीब जमीन का मालिक है अब उसे और मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा।



यह भी पढ़ें: कर्ज लेने वाले ध्यान दें: लोन मोरेटोरियम को लेकर सरकार ने जारी की नई गाइड लाइन

केंद्र सरकार ने पिछले साल अनुच्छेद 370 को जम्मू-कश्मीर से हटा दिया था

बताते चलें कि केंद्र सरकार ने पिछले साल अनुच्छेद 370 को जम्मू-कश्मीर से हटा दिया था। इसके बाद 31 अक्तूबर 2019 को जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गया था। अब इसके केंद्र शासित प्रदेश बनने के एक साल बाद जमीन के कानून में बदलाव किया गया है।

बता दें कि इससे पहले जम्मू-कश्मीर में सिर्फ वहां के निवासी ही जमीन की खरीद कर सकते थे। मोदी सरकार की नई अधिसूचना के मुताबिक अब बाहर के लोग भी यहां जमीन खरीद रह सकता है और अपना बिजनेस भी कर सकता है।

जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ़्ती की फोटो(सोशल मीडिया)

यह भी पढ़ें: टॉपर आस्था बनी कोतवालः योगी के मिशन शक्ति का कमाल, ऐसे हुआ ये संभव

गृह मंत्रालय ने ये फैसला जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत लिया

गृह मंत्रालय ने ये फैसला जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत लिया है। इसके तहत अब कोई भी भारतीय जम्मू-कश्मीर में फैक्टरी, घर या दुकान के लिए जमीन खरीद सकता है। इसके लिए उसे किसी भी तरह के स्थानीय निवासी होने का सबूत देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

गौरतलब है कि मंगलवार को गृह मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर में जमीन खरीद-बिक्री के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। मंत्रालय द्वारा जारी किए गए निर्देश के मुताबिक अब केंद्र शासित प्रदेश में कोई भी व्यक्ति जमीन खरीद सकता है और वहां बस सकता है। हालांकि, अभी खेती की जमीन को लेकर रोक जारी रहेगी।

जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला(फोटो:सोशल मीडिया)

यह भी पढ़ें: फंदे से लटकी IPS की पत्नी: नहीं मिला अब तक कोई सुराग, जांच में जुटी पुलिस

दोस्तों देश दुनिया की और खबरों को तेजी से जानने के लिए बनें रहें न्यूजट्रैक के साथ। हमें फेसबुक पर फॉलों करने के लिए @newstrack और ट्विटर पर फॉलो करने के लिए @newstrackmedia पर क्लिक करें।

Tags:    

Similar News