राजस्थान में हाई बोल्टेज ड्रामा: स्पीकर बोले- हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ जाऊंगा SC

राजस्थान की सियासत एक अलग मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अब सियासी जंग सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर पहुंच गई है। विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी का कहना है कि किसी विधायक को नोटिस देने या उसे अयोग्य घोषित करने का अधिकार विधानसभा अध्यक्ष को होता है।

Update:2020-07-22 09:54 IST

जयपुर: राजस्थान की सियासत एक अलग मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अब सियासी जंग सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर पहुंच गई है। विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी का कहना है कि किसी विधायक को नोटिस देने या उसे अयोग्य घोषित करने का अधिकार विधानसभा अध्यक्ष को होता है।

जबतक मैं कोई निर्णय नहीं लेता, अदालत मामले में दखल नहीं दे सकता है। ऐसे में हाईकोर्ट के निर्णय को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल करेंगे। सीपी जोशी ने कहा कि अभी सिर्फ विधायकों को नोटिस दिया गया है, कोई फैसला नहीं लिया गया है।

विधायकों को अयोग्य ठहराने का मामला:कोर्ट के आदेश के बाद सीपी जोशी नहीं करेंगे कार्यवाही

बता दें कि हाईकोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को बागी विधायकों के मामले में कोई भी कार्यवाही करने से रोक दिया है।अब हाईकोर्ट 24 जुलाई को सचिन पायलट और 18 विधायकों द्वारा याचिकाकर्ता की अयोग्यता नोटिस के खिलाफ याचिका पर आदेश दे सकता है। बताया जा रहा है कि कोर्ट का आदेश आने के बाद स्पीकर सीपी जोशी अब विधायकों पर शुक्रवार तक कोई कार्यवाही नहीं करेंगे।

सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि कोर्ट के इस आदेश के बाद सीपी जोशी विधानसभा पहुंच गए हैं। इस दौरान वे विधानसभा के सचिव के साथ कोर्ट के आदेश पर वार्तालाप कर रहे हैं। बताते चलें कि हाईकोर्ट ने सचिन पायलट खेमे को 24 जुलाई तक का वक्त दिया है।

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कोर्ट तक पहुंचा बागी विधायकों का मामला

राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच शुरू हुई जंग अभी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। विवाद जुबानी जंग से होकर अब कोर्ट-कचहरी तक पहुंच गई है।

मंगलवार को आज दूसरे दिन भी हाईकोर्ट में सुनवाई जारी रही, जहां सचिन पायलट गुट ने स्पीकर के नोटिस के खिलाफ याचिका दायर की है।

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सचिन पायलट समेत 19 बागी विधायकों को नोटिस

बताते चलें कि स्पीकर के द्वारा सचिन पायलट समेत 19 बागी विधायकों को नोटिस जारी किया गया है। इसके खिलाफ याचिका लगाई गई है। कोर्ट में सोमवार को सचिन पायलट खेमे की तरफ से हरीश साल्वे की बहस पूरी हुई और फिर स्पीकर की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलीलें पेश की।

सिंघवी ने दलील दी है कि अभी स्पीकर ने किसी विधायक को अयोग्य घोषित नहीं किया है, ऐसे में अदालत का इंटरफियर करना सही नहीं है।

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