Rajasthan में अनोखा मामला: सास की हत्या के लिए सांप बना 'हथियार', CJI ने जमानत ठुकराते हुए ये कहा?

Rajasthan news: सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि एक बुजुर्ग महिला की जहरीले सांप को 'हथियार' बनाकर हत्या की गई है।

Report :  aman
Published By :  Shweta
Update: 2021-10-07 17:13 GMT

कॉन्सेप्ट फोटो- सोशल मीडिया

Rajasthan news: देश में सांप के काटने से होने वाली मौतों का आंकड़ा हर साल हजारों में होता है। सांप काटने से होने वाली मौतों को हादसे की श्रेणी में रखा जाता है। लेकिन देश की सर्वोच्च न्यायालय में बुधवार को एक अनोखा मामला सामने आया। इस केस में किसी की हत्या के लिए विषैले सांप का इस्तेमाल किया गया था। 

सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि एक बुजुर्ग महिला की जहरीले सांप को 'हथियार' बनाकर हत्या की गई है। ऐसा करना कोर्ट की नजर में जघन्य अपराध है। कोर्ट ने मामले में आरोपी को जमानत देने से साफ इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच के सामने यह 'अद्भुत' केस आया था।

क्या है मामला?

यह मामला राजस्थान के झुंझुनू से था। यहां की एक महिला की शादी सेना के एक जवान से हुई थी। सेना में होने की वजह से वह अपने घर से दूर था। इस बीच उक्त महिला नियमित तौर पर अपने आशिक से फोन पर बात किया करती थी। इसकी भनक जब उसकी सास को लगी, तो उसने विरोध किया। बुजुर्ग महिला का पति भी नौकरी के सिलसिले में अपने गृह जिले से दूर रहता था। आये दिन सास की डांट और ताने से तंग आकर बहु ने एक खौफनाक साजिश रच दी। उसने साजिश ऐसी रची, जो हादसा लगे। ताकि उस पर किसी को शक न हो। आरोपी महिला ने अपने प्रेमी और उसके दोस्तों के साथ मिलकर एक संपेरे से जहरीले सांप का इंतजाम किया। सांप को एक थैले में रखा। दो जून 2018 (घटना वाली रात) को महिला ने सांप वाले थैले को अपनी सास के पास रख छोड़ा। अगले दिन सुबह बुजुर्ग महिला मृत अवस्था में मिली। अस्पताल में उसकी मौत की वजह सांप काटने से बताया गया। 

पुलिस को ऐसे मिला सुराग

उल्लेखनीय है कि राजस्थान में सांप काटने से होने वाली मौत सामान्य बात है। अब मामला पुलिस के पास आया। शुरुआत में झुंझुनू पुलिस ने भी इसे हलके तौर पर ही लिया। पुलिस को इसमें कुछ भी असामान्य नहीं लगा। लेकिन पुलिस के सिर पर बल तब पड़े, जब पाया कि घटना वाले दिन मृत बुजुर्ग महिला की बहू और एक शख्स के बीच तक़रीबन 100 से ज्यादा बार फोन पर बातचीत हुई। साथ ही उनके लंबे समय से संपर्क में होने की भी बात सामने आई।

संपेरा बन गया गवाह, खोला राज  

अब पुलिस गहन छानबीन में जुट गई। पुलिस ने उक्त महिला, प्रेमी और उसके एक दोस्त को गिरफ्तार कर लिया। छानबीन करते हुए पुलिस उस संपेरे तक भी पहुंच गई। संपेरा इस केस में गवाह बन गया। उसने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया, कि आरोपी महिला और उसके प्रेमी के कहने पर ही उसने सांप की व्यवस्था की थी।

'सांप को पता नहीं होता कि किसे काटना है'

मामला कोर्ट में गया। दोनों तरफ से दलीलें दी जाने लगी। महिला के प्रेमी की तरफ से वकील ने सीजेआई की अगुवाई वाली बेंच के सामने दलील दी कि उनका मुवक्किल घटनास्थल पर मौजूद नहीं था। साथ ही आरोपी के वकील की दलील थी कि 'उसे किस आधार पर इस साजिश का हिस्सा माना जा सकता है, जबकि यह किसी को नहीं पता होता है, कि सांप किसे काटेगा? किसी कमरे में जहरीला सांप छोड़ने का यह मतलब नहीं होता है, कि सांप को पता है कि उसे किसे काटना है।' आरोपी के वकील का आरोप था कि पुलिस ने कॉल रिकॉर्ड की विश्वसनीयता की जांच नहीं की थी। चूंकि उसका मुवक्किल साल भर से ज्यादा वक्त से जेल में है, अतः उसे जमानत दे दिया जाए। 

सुप्रीम कोर्ट का जमानत देने से इनकार

पूरे मामले की दलील सुनने के बाद चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच ने कहा, 'राजस्थान में इस प्रकार हत्या के लिए किसी जहरीले सांप का इस्तेमाल करना बेहद असामान्य बात है। आपने एक जघन्य अपराध को अंजाम देने के लिए बिलकुल नया तरीका अपनाया। आप कथित तौर पर इस साजिश का हिस्सा थे। संपेरे के जरिए आपने हत्या में इस्तेमाल हथियार (सांप) की व्यवस्था की। इसलिए इस अवस्था में आपको जमानत नहीं दी जा सकती।'

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