करोड़ों के बैंक घोटाले में आरबी लाल की याचिका खारिज

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शनिवार को शुआट्स डीम्ड यूनिवर्सिटी नैनी प्रयागराज के कुलपति आरबी लाल के खिलाफ 23 करोड़ 90 लाख से अधिक बैंक घोटाले के आरोप में दाखिल चार्जशीट पर सीजेएम की अदालती कार्यवाही को रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है।

Update: 2019-03-16 15:04 GMT

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शनिवार को शुआट्स डीम्ड यूनिवर्सिटी नैनी प्रयागराज के कुलपति आरबी लाल के खिलाफ 23 करोड़ 90 लाख से अधिक बैंक घोटाले के आरोप में दाखिल चार्जशीट पर सीजेएम की अदालती कार्यवाही को रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है।

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यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने आरबी लाल की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अभी अपराध की विवेचना चल रही है। 26 के खिलाफ चार्जसीट दाखिल हो चुकी है, 14 अन्य के खिलाफ विवेचना चल रही है।

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इडी भी मनीलांड्रिंग के मामले में जांच करने जा रही है। कई साक्ष्य सामने आने हैं। बैंक अधिकारियों सहित शुआट्स के प्रोफेसर व स्टाफ पर पुलिस रिपोर्ट हैं। बैंक से धोखाधड़ी की गयी है। शुआट्स के धन से खरीदी गई जमीनों को भी जांच दायरे में लाया गया है। ऐसे में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता।

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