UP News: पूर्व विधायक विजय मिश्रा को 15 साल की सजा, सिंगर से रेप मामले में MP/MLA कोर्ट ने सुनाया फैसला

Bhadohi News: बाहुबली विजय मिश्रा के खिलाफ वाराणसी की रहने वाली गायिका ने साल 2020 में गोपीगंज कोतवाली में रेप केस दर्ज कराया था।

Report :  Jugul Kishor
Written By :  Krishna Chaudhary
Update:2023-11-05 08:46 IST

Former MLA Vijay Mishra (Social Media)

Bhadohi News: उत्तर प्रदेश के भदोही जिले की ज्ञानपुर विधानसभा सीट से विधायक रहे बाहुबली विजय मिश्रा को एमपी-एमएलए कोर्ट ने रेप मामले में 15 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने एक लाख दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। बता दें कि बाहुबली विजय मिश्रा के खिलाफ वाराणसी की रहने वाली गायिका ने साल 2020 में गोपीगंज कोतवाली में रेप केस दर्ज कराया था।  सिंगर ने पूर्व विधायक विजय मिश्रा पर आरोप लगाया था कि उन्होने 2014 के लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए उसे घर बुलाया इसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया।

कोर्ट ने की तल्ख टिप्पणी

बाहुबली नेता विजय मिश्रा को सुनाने के क्रम में एमपी/एमएलए कोर्ट के जज सुबोध सिंह ने बेहद तल्ख टिप्पणी की है। उन्होंने कहा, दोषी विजय मिश्र कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वह ज्ञानपुर क्षेत्र से चार बार विधायक रहा है। उसने एक ही पीड़िता से तीन बार दुष्कर्म का अपराध किया है। असाधारण व्यक्ति ने साधारण महिला को अपनी हवस का शिकार बनाया। कोर्ट का मानना है कि एक प्रतिनिधि द्वारा दुष्कर्म जैसा अपराध करना गंभीर है। यह ऐसा कृत्य है, जिससे आम जनमानस का लोक प्रतिनिधियों में विश्वास टूट जाएगा। अदालत ने कहा कि यह आम जनता के साथ विश्वासघात करने और उनके भरोसे को तोड़ने जैसा है।

जुर्माने का 50 फीसदी हिस्सा पीड़िता को दिया जाएगा

कोर्ट ने पूर्व विधायक को दो मामलों में सजा सुनाई है। पहला मामला रेप को लेकर है, जिसमें 15 साल की सजा और एक लाख रूपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माने की रकम न अदा करने की सूरत में तीन वर्ष अतिरिक्त जेल में बिताना होगा। दूसरा मामला रेप पीड़िता को धमकाने को लेकर है। इस केस में दो साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही 10 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इसमे जुर्माना न देने की सूरत में तीन महीना अतिरिक्त जेल में रहना होगा। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। जुर्माने की रकम में से 50 फीसदी हिस्सा पीड़िता को दिया जाएगा।

बेटे और पोते को मिला संदेह का लाभ

2014 के आम चुनाव में पूर्व विधायक विजय मिश्रा की बेटी सीमा मिश्रा भदोही लोकसभा सीट से सपा प्रत्याशी थीं। अपनी बेटी की चुनाव प्रचार के खातिर बाहुबली नेता ने वाराणसी की एक गायिका को बुलाया था। गायिका का आरोप था कि इस दौरान उससे सामूहिक दुष्कर्म किया गया। उसने विजय मिश्रा, उसके विष्णु मिश्रा और नाती विकास मिश्रा इस मामले में आरोपी बनाया था। पीड़िता ने घटना के छह साल बाद साल 2020 में वाराणसी में मुकदमा दर्ज कराया था।

पुलिस ने जांच के बाद मामले को लेकर चार्जशीट दाखिल किया था। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद शुक्रवार 3 नवंबर को पूर्व विधायक विजय मिश्रा को दोषी करार दे दिया था। जबकि आरोपी के बेटे और पोते को केस से बरी कर दिया। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि दोनों को संदेह का लाभ मिला है।

83 मुकदमे हैं दर्ज

पूर्व विधायक विजय मिश्रा की गिनती प्रदेश के कुख्यात बाहुबलियों में होती है। उसके खिलाफ यूपी के कई जिलों के अलावा अन्य राज्यों में भी 83 मुकदमे दर्ज हैं। अब तक तीन मामलों में सजा हो चुकी है। भदोही की अदालत ने मिश्रा को आर्म्स एक्ट के मामले में ढ़ाई साल की सजा, एक मामले में प्रयागराज की अदालत ने पांच साल की सजा और अब वाराणसी कोर्ट ने 15 साल की सजा सुनाई है। बाहुबली विधायक विजय मिश्रा फिलहाल आगरा की जेल में बंद है। उसकी बेटी सीमा मिश्रा भी पिता के नक्शेकदम पर चलते हुए राजनीति के साथ जरायम की दुनिया में भी सक्रिय है। पिछले साल ही प्रयागराज के एक कारोबारी ने बाहुबली की बेटी पर रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने का केस दर्ज कराया था। 

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