Bulandahahr News: सपा राज में शोहदे ने की छात्राओं से छेड़छाड़, योगी राज में मिली 3 साल के कारावास की सजा
Bulandshahr News: 10 साल पहले दर्ज हुए मुकदमे को योगी सरकार में प्रदेश के पुलिस महानिदेशक द्वारा शुरू किए गए "ऑपरेशन कन्विक्शन"के अन्तर्गत चिन्हित किया गया और पुलिस द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई
Bulandahahr News: बुलंदशहर जनपद के खानपुर थाना क्षेत्र में सपा शासन काल के दौरान शोहदे ने छात्राओं से सरे राह छेड़छाड़ की वारदात को अंजाम दिया था और आज योगी राज में एडीजे स्पेशल पॉक्सो कोर्ट प्रथम बुलंदशहर ने अलीहसन पुत्र काले खा निवासी सारंगपुर को 3 वर्ष के कारावास व 6,000 रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
सरे राह की थी बहनों के साथ छेड़छाड़
एडीजे स्पेशल पॉक्सो कोर्ट प्रथम बुलंदशहर के अभियोजक महेश राघव, धर्मेन्द्र राघव व भरत शर्मा ने बताया कि 19.5.2014 को खानपुर में दो नाबालिक बहाने अपनी दादी के साथ कंप्यूटर सीख कर अपने गांव जा रही थी कि रास्ते में एक शोहदे ने अश्लील हरकत एक छेड़छाड़ की वारदात को अंजाम दिया था, शोर मचाने पर शोहदे ने छात्रों को जान से मारने की धमकी दे फरार हो गया था। मामले को लेकर अभियुक्त अलीहसन पुत्र कालेखां निवासी सारंगपुर थाना पहासू जनपद बुलन्दशहर के विरुद्ध थाना खानपुर पर धारा 354 डी, 323, 506 आईपीसी व 8 पोक्सो एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।
बुलंदशहर के एसएसपी श्लोक कुमार ने बताया कि 10 साल पहले दर्ज हुए मुकदमे को योगी सरकार में प्रदेश के पुलिस महानिदेशक द्वारा शुरू किए गए "ऑपरेशन कन्विक्शन"के अन्तर्गत चिन्हित किया गया और पुलिस द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई ,जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध 4 गवाह परिक्षित हुए, जिसके परिणामस्वरु 13.12.2024 को अभियुक्त को सजा दिलाई जा सकी।
कोर्ट ने सुनाई ये सजा
अभियोजक भरत शर्मा ने बताया कि एडीजी पॉक्सो प्रथम के न्यायाधीश संजय यादव ने इस संबंध में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों, गवाहों के बयानों और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अभियुक्त अली हसन (उपरोक्त) को दोषी करार देते हुए 3 वर्ष के कारावास व 6,000 रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।