Bulandshahr News: मासूम की कुकर्म के बाद हत्या के दोषी को उम्र कैद, ₹95000 जुर्माने की सजा मुकर्रर

Bulandshahr News: वर्ष 2020 में खानपुर थाना क्षेत्र में 8 साल कुसुम को कुकर्म के बाद हत्या के दोषी संजय शुक्ला को एडीजे-स्पेशल पोक्सो एक्ट कोर्ट के न्यायधीश तरुण सिंह ने उम्र कैद और 95000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

Report :  Sandeep Tayal
Update:2024-10-18 21:23 IST

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Bulandshahr News: यूपी के योगीराज में शुरू हुए ऑपरेशन कनविक्शन के तहत चिन्हित जघन्य अपराधों के दोषियों को शीघ्रता से पुलिस पैरोकारी कर सजा मुकर्रर करा रही है। एसएसपी श्लोक कुमार ने बताया कि वर्ष 2020 में खानपुर थाना क्षेत्र में 8 साल कुसुम को कुकर्म के बाद हत्या के दोषी संजय शुक्ला को एडीजे-स्पेशल पोक्सो एक्ट कोर्ट के न्यायधीश तरुण सिंह ने उम्र कैद और 95000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

जानिए क्या था पूरा मामला

एडीजे-स्पेशल पोक्सो एक्ट कोर्ट बुलंदशहर के एडीजीसी वरुण कोशिक, सुनील शर्मा व आशुतोष शर्मा ने बताया कि अभियुक्त संजय शुक्ला पुत्र राम कुमार शुक्ला निवासी ग्राम फूला थाना मोहनगंज जनपद अमेठी द्वारा वर्ष-2020 में थाना खानपुर क्षेत्र निवासी एक 8 साल के बच्चे के साथ कुकर्म कर गला घोटकर हत्या करने की दुस्साहसिक घटना को अंजाम दिया गया था, जिसके संबंध में 25.01.2020 को थाना खानपुर पर मुअसं– 15/2020 धारा 363,377,302,201 भादवि व ¾ पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज किया गए था, 20.02.2020 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन" के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही शीघ्रता से सम्पन्न करायी गई जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध 10 गवाह परिक्षित हुए।

परिणामस्वरुप एडीजे-स्पेशल पोक्सो एक्ट बुलन्दशहर के न्यायधीश तरुण कुमार सिंह ने शुक्रवार को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों, गवाहों के बयानों और दोनों पक्षों की दलीलो को सुनने के बाद अभियुक्त संजय शुक्ला(उपरोक्त) को दोषी करार दे आजीवन कारावास व 95,000/- रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

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