Bulandshahr News: MP/MLA कोर्ट ने सांसद प्रत्याशी योगेश वर्मा व मो. यूनुस को जारी किया वारंट

Bulandshahr News: योगेश वर्मा व मो. हाजी यूनुस न्यायालय में पेश न होने पर शुक्रवार को एमपी/एमएलए की विशेष अदालत के न्यायाधीश विनय कुमार सिंह चतुर्थ वारंट जारी करते हुए 12 अप्रैल को न्यायालय में पेश होने के आदेश दिए है।

Report :  Sandeep Tayal
Update:2024-04-06 14:38 IST

योगेश वर्मा और मो. हाजी यूनुस (Newstrack)

Bulandshahr News: यूपी के बुलंदशहर जनपद के अनूपशहर में स्तिथ जनपद की एमपी/एमएलए विशेष न्यायालय के न्यायाधीश विनय कुमार सिंह चतुर्थ ने बसपा के पूर्व विधायक व लोकसभा प्रत्याशी योगेश वर्मा व बुलंदशहर के पूर्व ब्लॉक प्रमुख मो. हाजी यूनुस को आचार संहिता का उलंघन करने के आरोप में वारंट जारी किए हैं। बताया गया कि दोनों तारीखों पर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं हो रहे थे।

योगेश वर्मा और हाजी यूनुस को 12 अप्रैल को कोर्ट ने किया तलब

विशेष अभियोजन अधिकारी हितेन्द्र कुमार वर्मा ने बताया कि एमपी/एमएलए की विशेष अदालत के न्यायाधीश विनय कुमार सिंह चतुर्थ ने वर्ष 2019 लोकसभा चुनाव में बसपा के प्रत्याशी रहे योगेश वर्मा, बुलंदशहर के पूर्व ब्लॉक प्रमुख मो. हाजी यूनुस, सौरभ शर्मा, राजीव भाटी व एक अज्ञात को समन दिए गए थे। समन प्राप्त कर सौरभ शर्मा, राजीव भाटी न्यायालय में पेश हुए। योगेश वर्मा व मो. हाजी यूनुस न्यायालय में पेश न होने पर शुक्रवार को एमपी/एमएलए की विशेष अदालत के न्यायाधीश विनय कुमार सिंह चतुर्थ वारंट जारी करते हुए 12 अप्रैल को न्यायालय में पेश होने के आदेश दिए है।

जानिए क्या था पूरा मामला

कोतवाली नगर बुलंदशहर के एसआई नकुल सिंह द्वारा 15 अप्रैल 2019 को मुकदमा दर्ज कराया गया था। जिसमें आरोप लगाया है, कि वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान योगेश वर्मा, मो. हाजी यूनुस 8-10 गाड़ियों के साथ लाउड स्पीकर, झंडा, बैनर, स्टीकर आदि चुनाव सामग्री के साथ प्रचार कर रहे थे। सामग्री पर रालोद, सपा, बसपा के चिन्ह छपे थे। परमिशन मांगने पर वह कोई परमीशन नहीं दिखा सके। आदर्श आचार संहिता उलंघन के आरोप में मामला दर्ज कराया गया था। 

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