Bulandshahr News: MP/MLA कोर्ट ने भाजपा के पूर्व MLA बिजेंद्र सिंह को 5 माह की सुनायी सजा, लगाया जुर्माना

Bulandshahr News: एमपी/एमएलए कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए पूर्व विधायक बिजेंद्र सिंह को दोषी मानते हुए पांच माह और डेढ़ हजार रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

Report :  Sandeep Tayal
Update: 2024-05-23 08:23 GMT

पूर्व विधायक बिजेंद्र सिंह (फोटो: सोशल मीडिया)

Bulandshahr News: यूपी के बुलंदशहर की अनूपशहर में स्थित एमपी/एमएलए विशेष कोर्ट के न्यायाधीश विनय कुमार सिंह चतुर्थ ने आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले में खुर्जा के भाजपा के विधायक बिजेंद्र खटीक को 5 माह और डेढ़ हजार रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। 2017 में चुनाव प्रचार के दौरान आदर्श आचार संहिता का उलंघन किया था। इसी मामले में कोर्ट ने सजा सुनाई है।

23 जनवरी 2017 का है पूरा मामला

अभियोजन पक्ष ने एमपी/एमएलए कोर्ट को बताया कि 23 जनवरी 2017 भाजपा के खुर्जा विधान सभा क्षेत्र के प्रत्याशी बिजेंद्र खटीक द्वारा भारी भीड़ के साथ पैदल जलूस निकाला गया। जलूस की अनुमति मांगे जाने पर अनुमति नहीं दिखा सके। इस पर उपनिरीक्षक रामौतार सिंह ने आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन की धाराओं में खुर्जा कोतवाली में मुकद्दमा कायम कराया था।

पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद एमपी- एमएलए कोर्ट बुलंदशहर में चार्जशीट दाखिल की, जिसके पश्चात एमपी/ एमएलए कोर्ट बुलंदशहर ने 20 जून 2023 को इस मामले में धारा 188 एवं धारा 171 एच के तहत आरोप तय किए थे। मामला एमपी- एमएलए बुलंदशहर से ट्रांसफर होकर अनूपशहर स्थित ACJM कोर्ट एमपी- एमएलए आया, जहां इसकी सुनवाई 6 अक्टूबर 2023 से चल रही थी। एमपी/एमएलए कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए पूर्व विधायक बिजेंद्र सिंह को दोषी मानते हुए पांच माह और डेढ़ हजार रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पूर्व विधायक को जमानत भी दे दी।

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