आवारा गायों पर अंकुश लगाने को लेकर कोर्ट ने सरकार से मांगी रिपोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खण्डपीठ ने राज्य सरकार से पूंछा है कि अवारा गायें को पकड़ने व उनकी देखरेख के लिए क्या किया जा रहा है। साथ ही यह भी पूंछा है कि गायों के शेल्टर व उनके कल्याण के लिए सरकार क्या कर रही है।

Update: 2019-05-31 17:13 GMT

विधि संवाददाता

लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खण्डपीठ ने राज्य सरकार से पूंछा है कि अवारा गायें को पकड़ने व उनकी देखरेख के लिए क्या किया जा रहा है। साथ ही यह भी पूंछा है कि गायों के शेल्टर व उनके कल्याण के लिए सरकार क्या कर रही है।

कोर्ट ने अपर महाधिवक्ता वी0 के0 साही को सरकार से इस संबध में पूरी जानकारी लेकर 15 जुलाई को उसके सामने पेश करने का आदेश दिया है। यह आदेश जस्टिस पंकज कुमार जायसवाल व जस्टिस रजनीश कुमार की बेंच ने देवेंद्र कुमार व अन्य की ओर से दाखिल एक जनहित याचिका पर पारित किया।

याचिका में सड़कों पर घूमती अवारा गायें का मुददा उठाया गया है और कहा गया कि सड़के पर उनके कारण आये दिन दुर्घटनायें हो रही हैं जिनमें लोगो को गंभीर आ रही है।

मांग की गयी कि सरकारी मशानरी को चाहिए कि इन अवारा गायें को पकड़कर शेल्टर में रखे । याचिका पर अपर महाधिवक्ता ने कहा कि स्थानीय स्तर पर चौदह सदस्यीय कमेटी का गठन इस विषय को देखने के लिए किया गया है । इस पर कोर्ट ने उनसे विस्तृत रिपेर्ट लेकर पेश करने को कहा है।

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