मुठभेड़ में मौत, पुलिस पर लगा हत्या का आरोप, कोर्ट ने किया जवाब तलब

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बरेली इज्जतनगर थाना पुलिस द्वारा फर्जी मुठभेड़ में अशोक व कपिल की हत्या करने की निष्पक्ष जांच की मांग में दाखिल याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है।

Update:2019-06-07 20:19 IST
प्रतीकात्मक फोटो

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बरेली इज्जतनगर थाना पुलिस द्वारा फर्जी मुठभेड़ में अशोक व कपिल की हत्या करने की निष्पक्ष जांच की मांग में दाखिल याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने पूछा है कि याची की शिकायत पर पुलिस अधिकारियों ने क्या कार्यवाही की। याचिका की सुनवाई 17 जुलाई को होगी।

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यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज मिश्र तथा न्यायमूर्ति एस.एस. शमशेरी की खंडपीठ ने सुरेंद्र सिंह की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता संजीव कुमार व राज्य सरकार की तरफ अधिवक्ता बी.पी. सिंह कच्छवाह ने बहस की। याची का कहना है कि सम्भल के इचवड़ा दीगर गांव के अशोक व कपिल को बरेली पुलिस 6 जनवरी 19 को साढ़े तीन बजे शाम पकड़ कर ले गयी।

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दूसरे दिन 7 जनवरी को पुलिस मुठभेड़ में दोनों के मारे जाने की खबर मिली। पुलिस के अनुसार 5 बाइक सवारों ने आटोरिक्शा पर जा रहे एक व्यवसायी को फायर कर घायल करते हुए 15 लाख लूट लिया। पुलिस पार्टी ने पीछा किया और गन्ने के खेत में मुठभेड़ हुई। तीन भाग गए, दो की मौत हो गयी।

याची ने फर्जी मुठभेड़ की शिकायत एसएसपी से की किन्तु कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पुलिस डकैती केस की विवेचना कर रही है। याची ने फर्जी मुठभेड़ का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की है।

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