Etawah News: नाबालिग लड़की को भगाना युवक को पड़ा भारी, कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा, लगाया आर्थिक दंड

Etawah News: जिले में न्यायालय के तरफ से एक आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई गई है। वही इस फैसले से आरोपी के परिवार के लोग काफी निराश होते हुए दिखाई दिए।

Report :  Ashraf Ansari
Update:2024-01-17 15:01 IST

इटावा कोर्ट ने युवक को सुनाई 10 साल की सजा (न्यूजट्रैक)

Etawah News: जिले में एक नाबालिग लड़की को भगा ले जाना एक युवक को महंगा पड़ गया। इस मामले में न्यायालय के तरफ से युवक को 10 साल की सजा सुनाई गई।

6 साल बाद आरोपी को मिली 10 साल की सजा

इटावा जिले में न्यायालय के तरफ से एक आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई गई है। वही इस फैसले से आरोपी के परिवार के लोग काफी निराश होते हुए दिखाई दिए। बताते चलें कि मामला 2.06.2017 का है। जहां वादी के द्वारा सैफई थाने में एक नाबालिक लड़की को भगा ले जाने के संबंध में प्रार्थना पत्र दिया गया था जिसके बाद पुलिस टीम के तरफ से मुअसं 145/17 धारा 363,366 भादवि (बढोत्तरी धारा 376 भादवि एवं पोक्सो एक्ट) पंजीकृत कराया था। जिसके बाद पुलिस की तरफ से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था और मामला लंबे समय तक चलने के बाद न्यायालय के समक्ष में पहुंचा जहां पर उन्होंने आरोपी को गवाहों के आधार पर सजा सुनाते हुए नाबालिक लड़की को न्याय दिलाने का काम किया।

नाबालिग लड़की को लंबे समय बाद मिला न्याय

सैफई इलाके में नाबालिग लड़की को भगा ले जाने के मामले में लंबे समय तक मामला कोर्ट में चलने के बाद अब न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया है और इस फैसले के तहत नाबालिग लड़की को न्याय दिलाने का काम किया गया है। न्यायालय के तरफ से आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई गई वहीं आरोपी पर 1,15,000 का आर्थिक दंड भी लगाया गया। न्यायालय की तरफ से फैसला आने के बाद नाबालिग लड़की के परिवार के लोग काफी खुश हैं उन्होंने इस फैसले का स्वागत करते हुए न्यायालय का धन्यवाद किया। आगे कहा हमें न्यायालय से जैसी उम्मीद थी वैसा ही हुआ।

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