Etawah News: नाबालिग के अपहरण मामले में न्यायालय ने 7 को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

Etawah News: घटना से जुड़े मामले में अपहरणकर्ताओ के ऊपर मुकदमा चलाया गया और बाद में माननीय न्यायालय ने 7 को आजीवन कारावास की सजा सुना दी।

Report :  Ashraf Ansari
Update:2024-01-26 10:33 IST

minor kidnapping case Etawah  (photo: social media )

Etawah News: यूपी के इटावा में एक नाबालिग के अपहरण के मामले में सात आरोपियों को माननीय न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। पुलिस ने इन सबको गिरफ्तार कर जेल पहुंचाने का काम किया।

माननीय न्यायालय ने 7 को सुनाई आजीवन कारावास

इटावा जिले में एक नाबालिग बच्चे का अपहरण करना अपहरणकर्ताओ को इस कदर महंगा पड़ा कि उन्हें माननीय न्यायालय की तरफ से आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई। इस मामले में पता चला है कि 19.10.2015 को भरथना थाने में वादी अवधेश शर्मा के द्वारा एक शिकायती पत्र दिया गया था। इसमें बताया गया था अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा 9 साल के हमारे पुत्र सक्षम वर्मा का अपहरण कर लिया गया है और इस मामले में फिरौती मांगी जा रही है। वहीं पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए 30.10.2015 को अपहरणकर्ताओं के साथ मुठभेड़ की और इस मुठभेड़ में बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया गया। घटना जुड़े मामले में अपहरणकर्ताओ के ऊपर मुकदमा चलाया गया और बाद में माननीय न्यायालय ने 7 को आजीवन कारावास की सजा सुना दी।

प्रत्येक व्यक्ति पर लगाया गया ₹15000 का आर्थिक दंड

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के निर्देशन में प्रकरण की प्रभावी पैरवी कराते हुए थाना भरथना पुलिस टीम, पैरोकार का तरुण प्रताप एवं मानीटरिंग सेल व एडीजीसी गौरव दीक्षित द्वारा प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए समयानुसार समस्त गवाहों व अन्य साक्ष्यों को मा न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी । जिसके परिणामस्वरुप उक्त अभियोग से संबंधित कुल 07 अभियुक्तों को अन्तर्गत धारा 364A/307/149 भादवि, 3/25 आर्म्स एक्ट व धारा 10/12 दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधि0 में मा0 न्यायालय स्पे0 जज डकैती/ADG –III इटावा द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी तथा प्रत्येक को कुल 15,000/- रूपये का अर्थदंड दिया गया। इसी के साथ-साथ सभी को आजीवन कारावास के लिए जिला कारागार तक पहुंचाने का काम किया गया।

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