Etawah News: कुकर्म का वीडियो बनाने के मामले में फरार दूसरा आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे
Etawah News: पुलिस ने कुकर्म के मामले में फरार चल रहे एक और आरोपी वीरेंद्र कुमार 54 वर्षीय को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने कानूनी कार्रवाई करते हुए जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है।
Etawah News: जिले में पुलिस ने कुकर्म के मामले में फरार चल रहे एक और आरोपी वीरेंद्र कुमार 54 वर्षीय को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने कानूनी कार्रवाई करते हुए जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है।
नाबालिक लडके के साथ हुआ था कुकर्म
इटावा में आपराधिक मामलों को लेकर पुलिस अंकुश लगाने की लगातार कोशिश कर रही है। वहीं पुलिस ने कुकर्म के मामले में फरार चल एक दूसरे आरोपी को गिरफ्तार करने का काम किया है। इस मामले को लेकर बताया गया है कि सैफई पर सूचना दी गयी कि दो माह पूर्व जब उसका पुत्र खेत पर जा रहा था तो तभी दो व्यक्तियों द्वारा उसके साथ कुकर्म कर वीडिया बनाया गया तथा वीडियो वायरल करने की धमकी देकर बार-बार उसके पुत्र के साथ कुकर्म करते रहे।
सूचना पर थाना सैफई पर मुअसं 12/24 धारा 377/ 506 भादवि एवं 5ह/6 पाक्सो एक्ट बढोत्तरी धारा 67 आईटी एक्ट पंजीकृत किया गया । जिसके क्रम मे कार्यवाही करते हुये थाना सैफई पुलिस द्वारा 24 जनवरी को अभियुक्त अनिल कुमार पुत्र सरमन सिंह निवासी गनी जाफरपुर थाना सैफई जनपद इटावा को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। वहीं आज पुलिस ने फरार चल दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तार करने का काम किया है।
पकड़े गए आरोपी को लेकर एसएसपी ने दी जानकारी
सैफई पुलिस के द्वारा कुकर्म के मामले मे फरार चल रहा है एक और आरोपी को गिरफ्तार करने का काम किया गया है। इस मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने पुलिस लाइन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मीडिया को जानकारी देते हुए बताया है कि सैफई थाने में एक पीटा ने अपने बेटे के साथ कुकर्म के मामले मे रिपोर्ट दर्ज जिसको लेकर हमारी पुलिस ने एक आरोपी को पहले ही गिरफ्तार कर लिया जबकि दूसरे आरोपी को आज गिरफ्तार करने का काम किया गया।
सैफई पुलिस थाना क्षेत्रान्तर्गत भ्रमणशील थी । इसी दौरान प्राप्त आपराधिक अभिसूचना के आधार पर थाना सैफई पुलिस टीम द्वारा नाबालिग बालक के साथ कुकर्म करने वाले वांछित अभियुक्त वीरेन्द्र कुमार पुत्र राजाराम को करहल बाईपास जाने वाले तिराहे से गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए आरोपी के खिलाफ मु0अ0सं0 12/2024 धारा 377/506 भादवि एवं 5ह/6 पाक्सो एक्ट व 67 आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया गया है।