Hardoi News: 2000 के नोट को लेकर रेलवे की गाइडलाइन, यात्रा के लिए टिकट लेने जा रहे हैं तो इसे पहले पढ़ें

Hardoi News: आरबीआई से जारी निर्देशों में कहा गया है कि बैंकों में एक बार में 10 नोट से अधिक नहीं बदले जा सकेंगे। ऐसे में 2000 के नोटों को छुपा के रखे लोगों की धड़कनें बढ़ गई है।

Update: 2023-05-22 07:50 GMT
Hardoi news (photo: social media )

Hardoi News: 19 मई 2023 को एक बार फिर आरबीआई द्वारा 2000 के प्रचलित नोटों को 30 सितंबर के बाद बंद करने के निर्देश जारी कर दिया है। ऐसे में 2000 के नोटों को रखें लोगों की चिंता काफी बढ़ गई है। आरबीआई द्वारा 19 मई को जारी निर्देशों के बाद बैंकों में लगातार 2 हज़ार के नोट जमा होना शुरू हो गए हैं। कई लोग सोना,चांदी, जेवरात आदि में 2000 के नोट को चला रहे हैं। कई दुकानदारों द्वारा भी नोट को लेने के लिए प्रचार प्रसार किया जा रहा है।

आरबीआई से जारी निर्देशों में कहा गया है कि बैंकों में एक बार में 10 नोट से अधिक नहीं बदले जा सकेंगे। ऐसे में 2000 के नोटों को छुपा के रखे लोगों की धड़कनें बढ़ गई है। लोग अब दो हज़ार के नोट की खपत करने के लिये नई-नई तरकीब लगा रहे है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए रेल प्रशासन भी अलर्ट हो गया है। रेल प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइन में कहा गया है कि यदि कोई भी रेल यात्री टिकट लेते वक्त 2000 के 5 नोट से अधिक देता है तो उसको अपना पूरा ब्यौरा भी रेल प्रशासन को देना होगा। रेल यात्रियों को 2000 के 5 नोट से अधिक देने पर अपना आधार कार्ड पैन कार्ड, मोबाइल नंबर संबंधित अधिकारी को देना होगा। इसके बाद ही रेल यात्री का टिकट बन सकेगा। रेल प्रशासन ने कर्मियों को निर्देशित किया है किसी भी इस्थिति में दो हज़ार का नोट बदला ना जाये।

रेलकर्मियों को किया गया निर्देशित,प्रतिदिन आने वाले दो हज़ार के नोट की दे सूचना

हरदोई रेलवे स्टेशन पर भी मुरादाबाद मंडल की ओर से गाइडलाइन जारी कर दी गई है।हरदोई रेलवे स्टेशन में आरक्षित व अनारक्षित टिकट लेने आए यात्रियों को रेल प्रशासन की ओर से आई गाइडलाइन को लेकर स्पष्ट किया जा रहा है।हालांकि अभी तक हरदोई रेलवे स्टेशन पर किसी भी यात्री द्वारा 2000 के नोट को देकर टिकट नहीं बनवाया है। हालांकि आरबीआई द्वारा लोगों को बड़ी राहत भी दी गई है।

आरबीआई ने 30 सितंबर तक 2000 के नोटों को बदलवाने और बाजार में प्रचलन का समय दिया है। रेलवे ने सभी टिकट बुकिंग काउंटर व माल ढुलाई का किराया लेने वाले कर्मचारियों को निर्देशित किया है कि 2000 का नोट लेकर आने वाले यात्रियों को वापस न किया जाए उनकी जानकारी रजिस्टर में दर्ज कर ले। 5 से अधिक 2000 के नोट लेकर आने वाले यात्री या व्यापारी के आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस,मतदाता पहचान पत्र आदि किसी पहचान पत्र की फोटो स्टेट ली जाए।किसी भी हालत में कोई कर्मचारी ₹2000 का नोट बदलेगा नहीं। रेलवे की ओर से जारी गाइडलाइन में कहा गया है कि प्रतिदिन आने वाले 2000 के नोट की सूचना तैयार कर मंडल मुख्यालय को भेजी जाए। रेलवे के खजाने में जमा 2000 के नोट बैंक में जाकर जमा कराएं। रेल प्रशासन की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि मुख्य वाणिज्य निरीक्षक सीएमआई इसकी निगरानी करेंगे।

क्या बोले ज़िम्मेदार

सीनियर डीसीएम सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि ₹2000 के नोट को लेकर रेलवे से मिली गाइडलाइन बुकिंग काउंटर पर बैठे सभी कर्मचारियों को उपलब्ध करा दी गई है।रेल कर्मचारियों को आदेश का अनुपालन भी कराया जा रहा है।

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