Hathras Gangrape Case: न्याय के दर पर टूटा परिजनों का दिल, कहा- जब तक चारों को नहीं मिलेगी सजा तब तक नहीं करेंगे अस्थि विसर्जन

Hathras Gangrape Case: कोर्ट के फैसले पर पीड़िता की भाभी ने कहा कि कोर्ट ने केवल संदीप को सजा सुनायी है। कोर्ट के इस फैसले से हम संतुष्टर नहीं है। बचे हुए अन्य तीन आरोपियों रवि, लव कुश, रामू को जब सजा मिलेगी, तभी हम लोग संतुष्ट होंगे।

Written By :  Jugul Kishor
Update:2023-03-03 10:20 IST

Hathras Gangrape Case (Pic: Social Media)

Hathras Gangrape Case: हाथरस के चर्चित गैंगरेप मामले में अदालत ने 4 आरोपियों में से 3 को बरी कर दिया है, जबकि एक आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी संदीप को गैर इरादतन हत्या और एससी एसटी एक्ट के तहत दोषी माना है। इसके अलावा कोर्ट ने आरोपी पर 40 हजार का जुर्माना भी लगाया है। फिलहाल इस मामले में रेप का आरोप साबित नहीं हो सका है। कोर्ट के फैसले से पीड़ित के परिजन संतुष्ट नहीं है। पीड़ित पक्ष के वकील ने कहा कि वह कोर्ट के फैसल से संतुष्ट नहीं है और इस मामले में हाईकोर्ट में अपील करेंगे।

तीनों जेल से रिहा हुए

हाथरस सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले में तीन को अलीगढ़ जेल से रिहा किया कर दिया गया है। जेलर पीके सिंह ने बताया कि हमने ने चार में तीन आरोपियों को आज सुबह 8 बजे रिहा किया है। इन्होंने लिखित में पत्र दिया था जिसके बाद इनकी रिहाई आज की गई है।   

सभी आरोपियों को सजा मिलने के बाद करेंगे अस्थि विसर्जन: पीड़िता की भाभी

कोर्ट के फैसले पर पीड़िता की भाभी ने कहा कि कोर्ट ने केवल संदीप को सजा सुनायी है। कोर्ट के इस फैसले से हम संतुष्ट नहीं है। बचे हुए अन्य तीन आरोपियों रवि, लव कुश, रामू को जब सजा मिलेगी, तभी हम लोग संतुष्ट होंगे। हम लोग हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जायेंगे। चारों दरिंदों को जब तक सजा नहीं मिल जाती तब तम हम बेटी की अस्थियों को विसर्जित नहीं करेगीं। पीड़ित पक्ष की वकील सीमा कुशवाहा ने कहा कि हमारे पास में जजमेंट की कॉपी हैं। उसे पढ़ने के बाद हाईकोर्ट में अपील करेंगे।   

कोर्ट के फैसले से पीड़ित पक्ष संतुष्ट नहीं

करीब ढाई साल बाद कोर्ट ने गुरुवार को हाथरस गैंगरेप मामले में फैसला सुनाया। पीड़ित पक्ष के एन अन्य वकील महिपाल सिंह ने कहा को कोर्ट ने तीन लोगों को बरी कर दिया है। केवल संदीप को दोषी माना है। रेप का आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। महिपाल ने कहा कि कोर्ट के फैसले से वह संतुष्ट नहीं है। वो इस मामले में हाईकोर्ट से अपील करेंगे। 

जानें क्या है पूरा मामला? 

आपको बतां दे हाथरस में एक 19 वर्षीय युवती के साथ उसके गांव के ही 14 सितंबर 2020 को कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया गया था। जिसके बाद पीड़िता की 29 सितंबर को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गयी थी। बाद में आधी रात में ही पीड़िता का उसके गांव में अंतिम संस्कार कर दिया गया था। पीड़िता के परिजनों ने आरोप लगाया था कि उनकी सहमति के बिना अंतिम संस्कार कर दिया है। हाथरस गैंगरेप कांड उस समय काफी सुर्खियों में रहा था। 

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