आयोग में भर्तियों की सीबीआई जांच पर सुनवाई जारी

लोक सेवा आयोग इलाहाबाद की पांच साल की भर्तियों पर अनियमितता की जांच कर रही सीबीआई की अधिकारिता के मुद्दे पर दूसरे दिन भी सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। सुनवाई बुधवार को भी होगी। आयोग की तरफ से सीबीआई के खिलाफ दाखिल याचिका की सुनवाई चीफ जस्टिस डी.बी.भोसले और जस्टिस सुनीत कुमार की खण्डपीठ कर रही है।;

Update:2018-02-06 20:56 IST

इलाहाबाद: लोक सेवा आयोग इलाहाबाद की पांच साल की भर्तियों पर अनियमितता की जांच कर रही सीबीआई की अधिकारिता के मुद्दे पर दूसरे दिन भी सुनवाई पूरी नहीं हो सकी।सुनवाई बुधवार को भी होगी।आयोग की तरफ से सीबीआई के खिलाफ दाखिल याचिका की सुनवाई चीफ जस्टिस डी.बी.भोसले और जस्टिस सुनीत कुमार की खण्डपीठ कर रही है।

याची के वरिष्ठ अधिवक्ता शशिनंदन का कहना है कि आयोग पर राज्य सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है और वह अध्यक्ष से लेकर चपरासी तक किसी भी कर्मचारी अधिकारी की जांच नहीं कर सकती।केवल राज्यपाल की संस्तुति पर राष्ट्रपति के आदेश से अनुच्छेद 317 के तहत सुप्रीम कोर्ट ही जांच कर सकती है।

इसका जवाब देते हुए राज्य सरकार के अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल का कहना है कि अनुच्छेद 318 के अन्तर्गत राज्य सरकार को रेग्युलेशन बनाने का अधिकार है।वह सेवा शर्तें तय कर सकती है।जिसमें जांच भी शामिल है।इसकेे अलावा आयोग की स्टाफ के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के विरुद्ध राज्य सरकार को अपील सुनने का अधिकार है। इसलिए सीबीआई जांच का सरकार को संस्तुति करने का अधिकार है।मामले की बहस जारी हैै।

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