हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा- पैनल बना कर क्यों नहीं करते डीजीपी की नियुक्ति?

कोर्ट ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के अनुपालन में सरकार ने 2 दिसम्बर 2010 को शासनादेश जारी कर यह तो कह दिया कि डीजीपी का कार्यकाल कम से कम 2 वर्ष का होगा, लेकिन पैनल बना कर नियुक्ति करने के बारे में कोई बात नहीं की।

Update: 2016-08-09 15:40 GMT

लखनऊ: हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार से पूछा है कि वह सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुसार डीजीपी की नियुक्ति तीन वरिष्ठ अधिकारियों का पैनल बना कर क्यों नहीं करती। मामले की अगली सुनवाई 19 अगस्त को होगी।

-कोर्ट ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के अनुपालन में सरकार ने 2 दिसम्बर 2010 को शासनादेश जारी कर यह तो कह दिया कि डीजीपी का कार्यकाल कम से कम 2 वर्ष का होगा, लेकिन पैनल बना कर नियुक्ति करने के बारे में कोई बात नहीं की।

-यह आदेश जस्टिस एपी साही और जस्टिस विजय लक्ष्मी की बेंच ने एक विचाराधीन पीआईएल पर पारित किया।

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