450 लाख के घोटाले के आरोपी कंपनी डायरेक्टर की सशर्त जमानत मंजूर
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 450 लाख के बैंक घोटाले के आरोपी चन्द्र नगर, गाजियाबाद के व्यवसायी मे. ज्वेल लाइन के डायरेक्टर दीपक चनना की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है। कोर्ट ने याची को 5 लाख रूपये प्रतिमाह एक करोड़ रूपये जमा करने का निर्देश दिया है और कहा है कि शर्त का उल्लंघन करने पर जमानत स्वतः निरस्त हो जायेगी।
प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 450 लाख के बैंक घोटाले के आरोपी चन्द्र नगर, गाजियाबाद के व्यवसायी मे. ज्वेल लाइन के डायरेक्टर दीपक चनना की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है। कोर्ट ने याची को 5 लाख रूपये प्रतिमाह एक करोड़ रूपये जमा करने का निर्देश दिया है और कहा है कि शर्त का उल्लंघन करने पर जमानत स्वतः निरस्त हो जायेगी।
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यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने दिया है। सीबीआई अधिवक्ता ज्ञान प्रकाश ने पक्ष रखा। इनका कहना है कि भूषण चौधरी व दीपक चनना ने पीएनबी नई दिल्ली से कैश क्रेडिट लिमिट ली और धर्मपाल सिंह बुमराहव दारा सिंह की बुमराह की भू सम्पत्ति बंधक रखी। यह जमीन इन दोनों ने पहले ही 2009 में बेच दी थी।
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बैंक की शिकायत पर सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की और आपराधिक षडयंत्र के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। सीबीआई कोर्ट गाजियाबाद ने आरोपों की गंभीरता को देखते हुए जमनत अर्जी निरस्त कर दी जिस पर हाईकोर्ट में यह अर्जी दाखिल की गयी थी।
याची का कहना था कि सह अभियुक्त भूषण को एक करोड़ जमा करने की शर्त पर जमानत मंजूर हुई है। पैरिटी का लाभ देते हुए याची को भी जमानत पर रिहा किया जाए। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सशर्त जमानत मंजूर कर ली है।