लखनऊ: तेंदुए को मारने वालों पर इंडियन वाइल्डलाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कराई जायेगी। वन विभाग के अधिकारियों ने इस पूरे मामले की वन विभाग के एसडीओ मोहनलालगंज अयोध्या प्रसाद को 15 दिन में जांच कर रिपोर्ट देने को कहा गया है। औरंगाबाद आशियाना में तीन गोलियां लगने के बाद तेंदुए की मौत हो गई थी।
तेंदुए का लखनऊ ज़ू में पोस्टमार्टम किया जा रहा है। इस बीच मुख्य वन संरक्षक प्रवीण राव ने लखनऊ पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि अगर पुलिस फ़ोर्स समय पर मिल जाती तो तेंदुए को ज़िन्दा पकड़ा जा सकता था। इससे पहले आईजी रेंज लखनऊ सुजीत पाण्डेय एसओ आशियाना को 50 हज़ार का इनाम देने का एलान कर चुके हैं।
इंडियन वाइल्डलाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत दर्ज होगी एफआईआर
मुख्य वन संरक्षक प्रवीण राव ने तेंदुए को मारने वालों पर इंडियन वाइल्डलाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कराने का निर्देश दिया है। इससे पहले एसओ आशियाना त्रिलोकी सिंह ने खुद ही तेंदुए को मार गिराने का दावा किया था। एसओ के अलावा स्थानीय निवासी सिद्धार्थ ने भी सेल्फ डिफेन्स में गोली चलाने का दावा किया है। ऐसे में अब सवाल उठना लाज़िमी है कि क्या एसओ आशियाना त्रिलोकी सिंह को इनाम मिलेगा या फिर जेल जाना होगा। क्योंकि आईजी रेंज लखनऊ सुजीत पाण्डेय एसओ आशियाना त्रिलोकी सिंह को बहादुरी के लिए 50 हज़ार का इनाम देने का एलान कर चुके हैं।
एसएसपी के साथ पुलिस ने मनाया जश्न
मुख्य वन रंरक्षक प्रवीण राव ने बताया है कि इस मामले की जांच वन विभाग के एसडीओ मोहनलालगंज अयोध्या प्रसाद को सौंपी गई है। 15 दिन में जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगा। उन्होंने कहा कि लखनऊ पुलिस के अफसरों ने समय से और पर्याप्त पुलिस फ़ोर्स उपलब्ध नहीं कराई जिस की वजह तेंदुए को ज़िन्दा नहीं पकड़ा जा सका। इस बीच वन विभाग के एसडीओ मोहनलालगंज अयोध्या प्रसाद ने बताया है कि इंडियन वाइल्डलाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत मुक़दमा दर्ज कराया जा रहा है। उन्हों ने बताया कि जिन धाराओं में मुक़दमा दर्ज कराया जा रहा है उस में सात साल तक की सज़ा का प्रावधान है।
आगे की स्लाइड्स में जानें 18 साल पहले दर्ज हुआ था सलमान खान पर ऐसा ही केस...
सलमान खान पर भी लगे थे आरोप
सलमान खान 1998 में फिल्म ‘हम साथ-साथ हैं’ की शूटिंग के लिए जोधपुर थे। आरोप है कि फिल्म की शूटिंग के दौरान सलमान अपने साथियों के साथ जोधपुर में शिकार खेलने गए और सलमान ने चिंकारा और काले हिरणों का शिकार किया।
ये था आरोप
आरोप है कि जिन हथियारों से शिकार किया गया उसका लाइसेंस पहले ही खत्म हो चुका था। 15 अक्टूबर 1998 को सलमान ख़ान और उनके साथियों के खिलाफ वन विभाग ने जोधपुर में चार केस दर्ज कराए। पहला केस आर्म्स एक्ट के तहत और बाकी के तीन काले हिरण के शिकार के मामले में दर्ज किए गए हैं।
सितंबर 1998 में सलमान के खिलाफ हिरणों के शिकार करने के दो अलग-अलग मामले दर्ज हुए थे। पहला मामला भवाद के पास शिकार कर हिरण के मांस को होटल में पकाकर खाने का था। पुलिस ने वन्य जीव अधिनियम की धारा 51 के तहत मामला दर्ज किया था।
ये सितारे भी घिरे थे:
शिकार के मामले में इस फिल्म के मेन अभिनेता सलमान खान के साथ सैफ अली खान, अभिनेत्री तब्बू और नीलम पर भी मुकदमा दर्ज हुआ था।