Lucknow News: ब्रीडिंग सेंटर और पेट क्लिनिक के लिए अब लेना होगा लाइसेंस, तय किया गया शुल्क
Lucknow News: पेट क्रेच और क्लिनिक के लिए लाइसेंस शुल्क भी तय कर दिया गया है। नगर निगम कार्यकारिणी करीब दो साल पहले ही इस प्रस्ताव को मंजूरी दे चुकी है।
Lucknow News: पेट क्लिनिक, क्रेच, ब्रीडिंग सेंटर के लिए अब लोगों को लखनऊ नगर निगम से लाइसेंस लेना होगा। इसके साथ पालतू कुत्तों की जांच करने वाली लैब, फीडिंग व अन्य सामान बेचने वाले स्टोर संचालकों को बिना लाइसेंस कार्य करने की अनुमति नहीं होगी। इसका प्रस्ताव नगर निगम सदन में लाया जा रहा है।
सदन में मंजूरी के बाद लागू किया जाएगा
पेट क्रेच और क्लिनिक के लिए लाइसेंस शुल्क भी तय कर दिया गया है। नगर निगम कार्यकारिणी करीब दो साल पहले ही इस प्रस्ताव को मंजूरी दे चुकी है। अब सदन की मंजूरी के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। नगर निगम से जारी पेट लाइसेंस के मुताबिक शहर में आठ हजार से अधिक कुत्ते पाले जाते हैं। हालांकि, यह संख्या दोगुनी मानी जाती है, क्योंकि बहुत से लोगों ने अपने कुत्तों का लाइसेंस ही नहीं बनवाया है। कुत्ते पालने का शौक बढ़ने के चलते ही इनके इलाज व खानपान से जुड़ा कारोबार भी बढ़ा है। शहर में दो हजार से अधिक पेट क्लीनिक, पेट स्टोर, शॉप, ब्रीडिंग सेंटर व वेटनरी लैव हैं। इन पर अभी नगर निगम का कोई नियंत्रण नहीं हैं। पहली बार पेट क्लीनिक व स्टोर आदि का लाइसेंस बनाया जाएगा। इससे अवैध ब्रीडिंग सेंटर पर लगाम भी लगेगी।
लाइसेंस के लिए तय किया गया शुल्क
पेट क्लीनिक (केवल पालतू पशु उपचार हेतु) - 5000 रुपये
पेट ब्रीडिंग सेंटर (अधिकतम तीन ब्रीड के लिए)-10,000 रुपये
पेट ब्रीडिंग सेंटर (अधिकतम पांच ब्रीड के लिए)-15,000 रुपये
पेट शॉप-10,000 रुपये
पेट स्टोर 10,000 रुपये
वेटनरी डायग्नोस्टिक लैब 10,000 रुपये
पेट क्लीनिक प्लस पेट स्टोर-10,000 रुपये
पेट क्लीनिक, स्टोर, डायग्नोस्टिक लैव-20,000 रुपये
पेट क्रेच-10,000 रुपये