तीन दशकों से चल रहा था केस: अब मिली दोषियों सजा, जानें पूरा मामला

35 साल पहले मथुरा में राजा मान सिंह की हत्या के मामले में जिला न्यायालय ने दोषी 11 पुलिस कर्मियों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई है।

Update:2020-07-22 17:49 IST

लखनऊ: 35 साल पहले मथुरा में राजा मान सिंह की हत्या के मामले में जिला न्यायालय ने दोषी 11 पुलिस कर्मियों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। सभी दोषी पुलिस कर्मियों को जेल भेज दिया गया है।

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लगभग 1700 तारीखें पड़ी इस केस में

तीन दशक से अधिक समय तक चले इस मामले में लगभग 1700 तारीखें पड़ी।जबकि इस दौरान 25 जिला जज बदल गए । यह कांड 21 फरवरी 1985 को तब हुआ था जब राजा मानसिंह की अपने सहयोगी हरि सिंह व सुमेर सिंह की थाने के सामने हत्या कर दी गई थी । इस हत्याकांड से कांग्रेस की राजनीति में भूचाल आ गया था । यहां तक कि राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर को इस्तीफा देना पड़ा था।

घटना के वक्त राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी

एनकाउंटर से एक दिन पूर्व राजा मान सिंह पर तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर के हेलीकॉप्टर तथा मंच को अपने जोगा गाड़ी से तोड़ने का आरोप लगा था। इसके लिए राजा मानसिंह के खिलाफ दो अलग-अलग मुक़दमे भी कायम हुए थे। घटना के वक्त राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी और शिव चरण माथुर मुख्यमंत्री थे।

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इस हत्याकांड में 18 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज हुआ था । आरोपी एस आई नेकीराम कुलदीप व सीताराम की मौत हो चुकी है । जबकि चालक महेंद्र सिंह इस मामले में बरी हो चुके है । जो लोग दोषी करार दिए गए हैं उसमें सीओ कान सिंह भाटी, एसएचओ वीरेंद्र सिंह, एएसआई रवि शेखर, कांस्टेबल सुखराम, जीवन भंवर सिंह, हरि सिंह, शेर सिंह, छत्तर सिंह, पदमाराम, जगमोहन शामिल है । जिन लोगों को बरी किया गया है उसमें निरीक्षक कान सिंह सीरवी सिपाही गोविंद हुआ हरिकिशन शामिल है।

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