Meerut News : हत्या के मामले में 18 साल बाद मिला न्याय, मां-बेटे को आजीवन कारावास की सजा

Meerut News : हत्या के मामले में 18 साल के बाद अदालत ने फैसला सुनाया। थाना ब्रहमपुरी क्षेत्र में 18 साल पहले एक व्यक्ति की हत्या एक युवक और उसकी मां ने की थी। इस केस में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट ने मां-बेटे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

Report :  Sushil Kumar
Update: 2024-07-09 17:02 GMT

Meerut News : हत्या के मामले में 18 साल के बाद अदालत ने फैसला सुनाया। थाना ब्रहमपुरी क्षेत्र में 18 साल पहले एक व्यक्ति की हत्या एक युवक और उसकी मां ने की थी। इस केस में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट ने मां-बेटे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उन पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।

जिला पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि 11 जुलाई, 2006 को मुकदमा वादी राकेश पुत्र राजवीर निवासी इन्द्रानगर, नन्दी चौक थाना ब्रहमपुरी मेरठ ने थाना ब्रहमपुरी में प्रदीप चौहान उर्फ फुद्दू पुत्र शंकरलाल और चन्द्रो पत्नी शंकर लाल निवासीगण इन्द्रानगर, नन्दी चौक के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया था। थाना ब्रहमपुरी पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर जेल भेजा था तथा 18 दिन में साक्ष्य संकलन की कार्यवाही पूर्ण करते हुए अभियोग में 29 जुलाई-2006 को आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया था।

आजीवन कारावास की सजा

इस मामले को ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत जनपद स्तर पर घटित अपराधों की श्रेणी में चिहिन्त करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के कुशल निर्देशन पुलिस अधीक्षक नगर व अपर पुलिस अधीक्षक, अपराध/नोडल अधिकारी मॉनीटरिंग सैल एवं क्षेत्राधिकारी ब्रहमपुरी के निकट पर्यवेक्षण में उपरोक्त अभियोग में प्रभारी निरीक्षक ब्रहमपुरी व कोर्ट पैरोकार कांस्टेबल दिलशाद द्वारा न्यायालय में सशक्त प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही करायी गयी।

प्रवक्ता के अनुसार, न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्तों प्रदीप चौहान उर्फ फुद्दू पुत्र शंकरलाल और चन्द्रो पत्नी शंकर लाल निवासीगण इन्द्रानगर, नन्दी चौक थाना ब्रहमपुरी मेरठ को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व 50,000 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। पीड़ित पक्ष ने अदालत के फैसले पर संतोष जताया है।

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