Meerut News : मोहर्रम और श्रावण शिवरात्रि पर्व से पहले मेरठ में धारा 144 लागू

Meerut News : मेरठ में मोहर्रम, श्रावण शिवरात्रि पर्व (मेला पुरा महादेव), स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन एवं जन्माष्टमी तथा विभिन्न आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं एवं महाविद्यालयों की प्रस्तावित परीक्षाओं के मद्देनजर धारा 144 लागू कर दी गई है।

Report :  Sushil Kumar
Update: 2024-07-01 16:09 GMT

Meerut News : मेरठ में मोहर्रम, श्रावण शिवरात्रि पर्व (मेला पुरा महादेव), स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन एवं जन्माष्टमी तथा विभिन्न आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं एवं महाविद्यालयों की प्रस्तावित परीक्षाओं के मद्देनजर धारा 144 लागू कर दी गई है। यह आदेश 31 अगस्त, 2024 की मध्य रात्रि 12 बजे तक लागू रहेगा। जिला मजिस्ट्रेट के अनुसार, यह आदेश आवश्यकता बढ़ने पर उक्त तिथियों से पूर्व भी खंडित किया जा सकता है अथवा अवधि बढ़ाई जा सकती है। उपरोक्त आदेश के किसी अंश का उल्लंघन भारतीय दंड संहिता की धारा-188 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा। सरकारी प्रवक्ता ने सोमवार को बताया कि त्योहार के दौरान शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए प्रतिबंध लागू किए जा रहे हैं।

इस बारे में जिला मजिस्ट्रेट दीपक मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि आगामी दिनों में मोहर्रम, श्रावण शिवरात्रि पर्व (मेला पुरा महादेव), स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन एवं जन्माष्टमी तथा विभिन्न आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओ एवं महाविद्यालयो की परीक्षाएं प्रस्तावित है। मेरठ एक संवेदनशील जिला है, जिसके परिप्रेक्ष्य में यह संभव है कि कतिपय अराजक, समाज विरोधी, शरारती, साम्प्रदायिक एवं आपराधिक प्रवृत्ति के तत्व समाज में साम्प्रदायिक, जातिगत, वर्गगत, विद्वेष तथा अफवाहें फैलाकर सामाजिक समरता, सदभाव व कानून एवं शांति व्यवस्था बिगाडने का सुनियोजित प्रयास कर सकते हैं।

आगामी दिवसों में विभिन्न धार्मिक एवं राजनैतिक संगठनों/संस्थाओं/व्यक्तियों आदि द्वारा जनपद के विभिन्न भागों में धरना, प्रदर्शन, जुलूस मार्च, पदयात्रा इत्यादि द्वारा अथवा अन्य प्रकार के अविधिक, असमाजिक, क्रिया-कलापों एवं कार्यक्रमों से शांति भंग की जा सकती है। जिला मजिस्ट्रेट के आदेशों में कहा गया है कि जनपद के 32 थाना क्षेत्रों में जिसमें महिला थाना भी सम्मिलित है, विराधी तत्वों की अवांछनीय गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु एवं वर्तमान परिवेश में कानून व्यवस्था/लोक प्रशांति बनाये रखने के उद्देश्य से प्रतिबंधात्मक/निषेधात्मक आदेश पारित करना आवश्यक हो गया है।

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