बच्ची की रेप और हत्या मामले में दोषी को मौत की सजा, कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला
पुलिस ने विवेचना के उपरांत आरोपी जितेंद्र सिंह के खिलाफ रेप, हत्या व साक्ष्य नष्ट करने के आरोप में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अपराध की गंभीरता को देखते हुए जितेंद्र सिंह को मृत्युदंड व दो लाख 20 हजार रूपए अर्थदंड की सजा सुनाई।
रायबरेली: कोतवाली क्षेत्र में करीब छह साल पहले डेढ़ साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या के मामले में पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायधीश ने अभियुक्त को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। साथ ही दो लाख 20 हजार रूपए का अर्थदंड भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले विशेष लोक अभियोजक (पाॅक्सो) वेदपाल सिंह के मुताबिक मामले की रिपोर्ट बच्ची के पिता ने कोतवाली सलोन में दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार मुकदमा वादी के घर पर दो मई 2014 को वैवाहिक कार्यक्रम था।इसी दौरान जितेंद्र वादी की डेढ़ साल की बेटी को गोद में लेकर कहीं चला गया।तलाश के दौरान बच्ची का शव मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्ची की हत्या के पूर्व बलात्कार करने की पुष्टि हुई।
कोर्ट ने मौत की सजा और दो लाख 20 हजार अर्थदंड की सजा दी
पुलिस ने विवेचना के उपरांत आरोपी जितेंद्र सिंह के खिलाफ रेप, हत्या व साक्ष्य नष्ट करने के आरोप में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की।अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अपराध की गंभीरता को देखते हुए जितेंद्र सिंह को मृत्युदंड व दो लाख 20 हजार रूपए अर्थदंड की सजा सुनाई।
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कोर्ट ने अभियुक्त द्वारा अर्थदंड जमा करने पर कुल राशि दो लाख 20 हजार रूपए में से आधी राशि अर्थात एक लाख 10 हजार रूपए रेप की शिकार पीड़िता के पिता को देने का आदेश दिया है।शेष आधी राशि राजकीय कोष में जमा की जाएगी।
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उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से चलाए जा रहे मिशन शक्ति के तहत पाॅक्सो एक्ट से जुड़े मामलों में विशेष पैरवी कर सजा दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। एसपी श्लोक कुमार ने मामले में पैरवी करने की विशेष जिम्मेदारी अपर पुलिस अधीक्षक विश्वजीत श्रीवास्तव को सौंपी थी। इससे पीड़ित पक्ष को जल्द न्याय मिला।
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रिपोर्ट: नरेंद्र सिंह