बिजनौर: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संदीप जैन ने बछिया से कुकर्म करने वाले फैजान नामक आरोपी को सात साल की सजा और 16 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने फैजान को जानलेवा हमले का दोषी पाते हुए पांच साल की सजा सुनाई है। दोनों की सजा साथ-साथ चलेगी।
क्या था मामला
-यह घटना साल 2013 में कोतवाली शहर के गजरौला शिव गांव में घटी थी।
-गांव में रहने वाले महिपाल की बछिया के साथ कोई व्यक्ति पिछले एक महीने से कुकर्म कर रहा था।
-इस बात का पता लगाने के लिए 23 मई 2013 को महिपाल का पुत्र सचिन और उसका दोस्त कुलवंत छिपकर बैठ गए।
-तभी गांव में रहने वाला फैजान पाठल लेकर आया और फिर बछिया को कमरे में ले जाकर कुकर्म किया।
-जब सचिन और कुलवंत से उसे पकड़ने की कोशिश की तो उसने पाठल से कुलदीप पर हमला बोल दिया।
-कुलदीप ने फैजान पर जान से मारने की कोशिश का आरोप लगाया था।