सॉल्वर गैंग के आरोपी की गिरफ्तारी पर रोक की मांग वाली याचिका खारिज
एसटीएफ द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर आउट कराने व सॉल्वर बैठाने वाले गिरोह के आरोपित सदस्य संदीप कुमार प्रजापति की गिरफ्तारी पर रोक लगाने व प्राथमिकी निरस्त करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है।
प्रयागराज: एसटीएफ द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर आउट कराने व सॉल्वर बैठाने वाले गिरोह के आरोपित सदस्य संदीप कुमार प्रजापति की गिरफ्तारी पर रोक लगाने व प्राथमिकी निरस्त करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। यह आदेश जस्टिस एन ए मुनीस और जस्टिस बीके श्रीवास्तव की खंडपीठ ने दिया है।
23 दिसंबर 2018 को एसटीएफ ने प्रयागराज के धूमनगंज थाने में आईपीसी की धारा 419, 420,467, 468, 471 एवं धारा 66 ए आईटी एक्ट के तहत एफ आई आर दर्ज कराई थी।
जिसमें आरोप लगाया गया कि अभियुक्त गण के द्वारा प्रदेश में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर आउट कराने व सॉल्वर बिठाने का काम करते हैं। याची का नाम प्राथमिकी में नहीं है।
वह कौशल्या देवी इंटर कॉलेज प्रयागराज में हेड मास्टर के पद पर तैनात है। उसे साजिशन फसाय गया है। लेकिन कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए उसे 30 दिन में सरेंडर करने को कहा है।
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