Sonbhadra News: ट्रांसपोर्टर को सौंपी जाए 30 लाख की अल्युमिनियम सिल्ली, रास्ते से गायब हुई थी 91 लाख के अल्युमिनियम का मामला, कोर्ट ने दिया आदेश

Sonbhadra News: पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य और अधिवक्ता की तरफ से दिए गए तर्कों को दृष्टिगत रखते हुए सीजेएम की अदालत की तरफ से यह आदेश पारित किया गया है। मंगलवार को इस मामले में सबंधित ट्रांसपोर्टर से 29 लाख 76 हजार की जमानत भी दाखिल कराई गई।

Update:2024-11-12 19:31 IST

Sonbhadra News (newstrack)

Sonbhadra News: पिपरी थाना क्षेत्र के रेणुकूट स्थित हिण्डाल्को अल्युमिनियम फैक्ट्री से महाराष्ट्र ले जाते समय गायब किए गए 91 लाख 75 हजार अल्युमिनियम के मामले में बरामद किए गए 29 लाख 76 हजार की अल्युमिनियम सिल्ली को संबंधित ट्रांसपोर्टर को सौंपे जाने के आदेश दिए गए हैं। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य और अधिवक्ता की तरफ से दिए गए तर्कों को दृष्टिगत रखते हुए सीजेएम की अदालत की तरफ से यह आदेश पारित किया गया है। मंगलवार को इस मामले में सबंधित ट्रांसपोर्टर से 29 लाख 76 हजार की जमानत भी दाखिल कराई गई।

यह था मामला, जिसको लेकर कोर्ट की ओर से आया आदेश

मेसर्स शैलसुता लोजोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड के शाखा प्रबंधक जय बहादुर सिंह पुत्र अमर बहादुर सिंह की तरफ से पिपरी थाने में एफआईआर दर्ज कराया गया था। बताया गया था कि 31 जुलाई 2024 को हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड रेनुकूट से अल्युमिनियम लोड कर मेसर्स जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड डोल्वी (महाराष्ट्र) ले जाया जा रहा था। ट्रक को वाहन संचालक विद्यासागर मिश्रा निवासी छातीडीह, पोस्ट व तहसील केराकत, थाना केराकत जिला जौनपुर ओर उनके भाई सुखसागर द्वारा संचालित किया जा रहा था। ड्राइवर अरमान पुत्र मुमताज निवासी मुबारकपुर चकिया चंदौली द्वारा उसे ले जाया गया था। अहरौरा पहुंचने के बाद विद्यासागर ने अरमान को उतारकर उसकी जगह ड्राईवर राजा को साथ लेकर आगे चले गए। इसके बाद न तो अल्युमिनियम महाराष्ट्र पहुंचा न ही वाहन, वाहन स्वामी और चालक का ही पता चला।

गायब किए गए माल में 9616 किलो अल्युमिनियम की हुई बरामदगी

पिपरी पुलिस ने बाद में आरोपियों को गिरफ्तार करने के साथ ही, गायब गिए गए 91 लाख के माल में 29 लाख 76 हजार के अल्युनियम, जिसे पिघलाकर सिल्ली का रूप दे दिया गया था, को बरामद कर दिया गया। संबंधित ट्रांसपोर्टर की तरफ से अधिवक्ता अखिलेश कुमार मिश्र के जरिए सीजेएम न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर, बरामद की गई अल्युमिनियम सिल्ली को अपनी सुपुर्दगी में सौंपे जाने का आदेश पिपरी पुलिस का दिए जाने की याचना की। प्रकरण में प्रस्तुत किए गए साक्ष्य और पुलिस की रिपोर्ट को दृष्टिगत रखते हुए, बरामद अल्युमिनियम सिल्ली को संबंधित ट्रांसपोर्टर की सुपुर्दगी में देने के आदेश दिए गए।

दौरान विचारण किसी दूसरे को सिल्ली सौंपने पर रोक

न्यायालय ने प्रकरण को न्यायालय में विचाराधीन रहने के दौरान संबंधित ट्रांसपोर्टर को, अल्युमिनियम सिल्ली को किसी दूसरे को सौंपने या उसके स्वरूप परिवर्तन पर रोक लगाई है। साथ ही इस बात की ताकीद भी की गई है कि दौरान विचारण अगर यह माल किसी और का पाया जाता है, उसे न्यायालय के समक्ष दाखिल करना होगा।

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