Sonbhadra News: बगैर परमिट गिट्टी के परिवहन का खेल जारी, तीन ट्रक सीज, तीन गिरफ्तार

Sonbhadra News: जनपद में चेकिंग अभियान में दो दिन के भीतर तीन ट्रक/टीपर गिट्टी पकड़कर सीज करने के साथ ही, जहां राबटर्सगंज कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई गई।

Update: 2024-06-28 15:04 GMT

Sonbhadra News (Pic:Newstrack)

Sonbhadra News: लगातार कार्रवाई के बावजूद बगैर परमिट गिट्टी परिवहन का खेल जारी है। इसको लेकर चलाए गए चेकिंग अभियान में दो दिन के भीतर तीन ट्रक/टीपर गिट्टी पकड़कर सीज करने के साथ ही, जहां राबटर्सगंज कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई गई। वहीं, राबटर्सगंज पुलिस नले तीनों वाहनों के चालकों को गिरफ्तार कर चालान कर दिया। दो क्रशर प्लांट संचालकों और तीन वाहन स्वामियों की तलाश जारी है।

खनन महकमे की ओर से दी गई तहरीर के मुताबिक 27 जून को चलाए गए चेकिंग अभियान में टीपर संख्या यूपी-64-एटी-6610 को बगैर परमिट गिट्टी परिवहन करते पकड़ा गया। मामले में वाहन चालक और वाहन स्वामी के खिलाफ धारा 379, 411 आईपीसी, 3(1)/58/72(6) यूपी उपखनिज परिहार नियमावली, 4/21 खान व खनिज अधिनियम और 3 सार्वजनिक संपत्ति क्षतिं निवारण अधिनियमं के तहत मामला दर्ज करते हुए पुलिस ने वाहन चालक परमेश्वर आनंद निवासी सलखन थाना चोपन को गिरफ्तार कर लिया। वाहन स्वामी की तलाश जारी है।

दूसरा प्रकरण 28 जून यानी शुक्रवार को पकड़ में आया। खनिज मोहर्रिर सुनील कुमार की ओर से राबटर्सगंज कोतवाली में दी गई तहरीर के मुताबिक हाइवा ट्रक संख्या यूपी 64- बीटी-7758 और यूपी64-बीटी-9722 को बगैर परमिट गिट्टी परिवहन करते पकडा गया। चालकों से पूछताछ के आधार पर मामले में दोनों वाहनों के चालकों-स्वामियों के साथ ही गिट्टी लोड करने वाले मेसर्स मां शारदा स्टोन प्रोडक्टस बिल्ली मारकुंडी और मेसर्स सरोज विकास स्टोन क्रशिंग कंपनी बिल्ली मारकुंडी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई।

मामले में पुलिस ने धारा 379, 411,120बी आईपीसी, 3(1)/58/72(6) उत्तर प्रदेश उप खनिज नियमावली, 4/21 खान व खनिज अधिनीयम, 3 सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 के तहत केस दर्ज कर, चालकप्रवेश पुत्र त्रिभुवन भारती निवासी ग्राम बरवाडीह चकरघट्टा, जिला चंदौली और राममूरत पुत्र गोपाल यादव निवासी करगरा थाना चोपन को गिरफ्तार कर लिया। दोनों ट्रकें सीज कर दी गईं। शेष आरोपियों की तलाश जारी है।

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