Sonbhadra News: लव जिहाद- शादीशुदा युवक ने आदिवासी नाबालिग के साथ किया दुष्कर्म, धर्म परिवर्तन करा रचाई शादी, एफआईआर

Sonbhadra News: एक शादीशुदा युवक जो वाहन चालक का काम करता है, छह माह पहले उसका इलाके के ही एक किशोरी से मुलाकात हुई। धीरे-धीरे उसने उसे अपने प्रेमजाल में फंसा लिया। माह भर पूर्व वह उसे बहला-फुसलाकर चंदौली ले गया।

Update:2023-05-11 02:46 IST
(Pic: Newstrack)

Sonbhadra News: मांची थाना क्षेत्र के पनौरा इलाके में एक आदिवासी किशोरी के साथ लव जिहाद का मामला सामने के बाद हड़कंप मच गया है। बाल संरक्षण इकाई और बाल संरक्षण समिति के हस्तक्षेप पर मामले में अपहरण, दुष्कर्म, पाक्सो एक्ट, एससी-एसटी एक्ट और धर्मसंपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर तहकीकात शुरू कर दी गई है।

कुछ इस तरह रची गई लव जिहाद की कहानी

समुदाय विशेष का एक शादीशुदा युवक जो वाहन चालक का काम करता है, छह माह पहले उसका इलाके के ही एक किशोरी से मुलाकात हुई। धीरे-धीरे उसने उसे अपने प्रेमजाल में फंसा लिया। माह भर पूर्व वह उसे बहला-फुसलाकर चंदौली ले गया। वहां उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किया। किशोरी की लापता होने की सूचना पर जब पुलिस ने सक्रियता दिखाई तो आरोपी पक्ष ने पीड़िता को परिवार वालों को सुपुर्द करने के साथ ही स्थानीय प्रभाव का इस्तेमाल कर लड़की के पिता को समझौते के लिए राजी कर लिया। आरोप है कि मामला तूल न पकड़ने पाए, इसके लिए पीड़िता के पिता को एक लाख रूपये भी थमाए गए।

दूसरी बार किशोरी को लेकर हुआ गायब तो मामले ने पकड़ लिया तूल

जब आरोपी दूसरी बार किशोरी को बहला-फुसलाकर लेकर गायब हुआ तो मामले ने खासा तूल पकड लिया। कुछ लोगों ने मामले की जानकारी बाल संरक्षण इकाई को दी। जिला बाल संरक्षण अधिकारी राजेश कुमार खैरवार के निर्देश पर सोमवार को पहुंची बाल संरक्षण इकाई टीम की रोमा पाठक, साधना मिश्रा, शेषमणि दूबे आदि ने जब मामले की जांच पड़ताल तो प्रकरण बाल जेहाद का सामने आने के बाद, हर किसी के होश उड़ गए। मंगलवार को यह मामला बाल कल्याण समिति/बाल संरक्षण समिति को सुपुर्द किया गया। दोनों पक्ष भी समिति के सामने पेश हुए। इस दौरान कागजातों और तथ्यों की जांच पड़ताल में सामने आई कहानी ने हर किसी के अवाक करके रख दिया।

उम्र छिपाने के लिए की गई दस्तावेजों से छेड़छाड़

बताते हैं कि एक पत्नी के रहते दूसरे शादी के अपराध से बचने के लिए जहां नाबालिग का धर्म परिवर्तन कराकर निकाह कराया गया। वहीं नाबालिग उम्र आड़े न आने पाए, इसके लिए नाबालिग से जुड़े दस्तावेजों में छेड़छाड़ कर उसकी उम्र भी बालिग दर्शा दी गई लेकिन जब जांच के दौरान विद्यालयीय दस्तावेजों एवं उम्र संबंधी अन्य साक्ष्यों का मिलान किया गया तो पता चला कि महज एक माह पहले तक बालिका की उम्र सभी दस्तावेजों में 15 वर्ष थी। धर्म परिवर्तन कराकर निकाह रचाने के लिए महज एक माह के भीतर, दस्तावेजों से छेड़छाड़ कर उम्र ज्यादा दर्शा दी गई।

बाल संरक्षण समिति के अध्यक्ष अखिलनारायण देव पांडेय और सदस्य धर्मेंद्र पांडेय राजू ने बताया कि मामले में एफआईआर दर्ज करा दी गई है। उधर, मांची थानाध्यक्ष ने बताया कि मामले में पीड़िता के पिता की ओर से मिली तहरीर धारा 363, 376(3) आईपीसी, 3/4 पाॅक्सो एक्ट, 3(2)(5) एससी-एसटी एक्ट और 3/5(1) यूपी विधि विरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 के तहत मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी गई है। जिला बाल संरक्षण अधिकारी राजेश कुमार खैरवार ने बताया कि उम्र संबंधी दस्तावेजों से छेड़छाड़ मामले की जांच कराई जा रही है। जो भी इसमें संलिप्त मिलेगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कराई जाएगी।

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