Sonbhadra News: चार साल की मासूम से किया था दुष्कर्म, मिली उम्रकैद
Sonbhadra News: पन्नूगंज थाना क्षेत्र की रहने वाली पीड़िता के पिता ने मार्च 2018 में पन्नूगंज थाने पहुंचकर एक तहरीर दी। इसके जरिए अवगत कराया कि उसकी 4 वर्षीय बेटी 13 मार्च 2018 की शाम 4 बजे खेल रही थी।
Sonbhadra News: साढ़े छह वर्ष पूर्व 4 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म के दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। प्रकरण पन्नूगंज थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अमित वीर सिंह की अदालत ने सोमवार को मामले की सुनवाई की। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य और दी गई दलीलों के आधार पर दोषसिद्ध पाकर दोषी नारसिंह पटेल को उम्रकैद तथा एक लाख 500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
अभियोजन कथानक के मुताबिक पन्नूगंज थाना क्षेत्र की रहने वाली पीड़िता के पिता ने मार्च 2018 में पन्नूगंज थाने पहुंचकर एक तहरीर दी। इसके जरिए अवगत कराया कि उसकी 4 वर्षीय बेटी 13 मार्च 2018 की शाम 4 बजे खेल रही थी। उसी समय रास्ते से गुजर रहा नारसिंह पटेल पुत्र राजेंद्र पटेल निवासी ऊंची खुर्द, थाना पन्नूगंज, सोनभद्र उसे बहला-फुसलाकर घर ले गया। वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। बेटी रोने लगी तब उसे छोड़ दिया। वह वहां से रोते हुए घर पहुंची और अपनी मां को पूरी बात बताई। शाम को खेत से काम करके वह घर वापस आया तब उसे पूरे घटनाक्रम की जानकारी हुई।
100 नंबर डायल कर पुलिस को दी गई थी घटना की सूचना
इसके बाद 100 नंबर डायल कर उसने मामले की जानकारी पुलिस को दी। पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी लेने के साथ ही, दी गई तहरीर के आधार पर, दुष्कर्म और पाक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना की। विवेचना पूरी होने के बाद पर्याप्त सबूत मिलने का दावा करते हुए कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई। प्रकरण की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं का तर्क सुना। गवाहों के बयान और पत्रावली का अवलोकन किया।
इसके आधार पर दोषसिद्ध पाकर दोषी नार सिंह पटेल को उम्रकैद तथा एक लाख 500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने की दशा में तीन माह की अतिरिक्त कैद भुगतने लिए कहा गया। अर्थदंड की धनराशि में से 80 हजार पीड़िता को प्रदान किए जाएंगे। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले की पैरवी सरकारी अधिवक्ता दिनेश प्रसाद अग्रहरि, सत्य प्रकाश त्रिपाठी और नीरज कुमार सिंह की तरफ से की गई।