Sonbhadra News: केबिन में सो रहे चालक की धारदार हथियार से की थी हत्या, दो दोषियों को मिली उम्रकैद

Sonbhadra News: हत्या के दो दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। मामला साढ़े 13 वर्ष पूर्व चोपन थाना क्षेत्र में हुई ट्रक चालक पप्पू यादव की हत्या से जुड़ा हुआ है। प्रकरण में बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम खलीकुज्जमा की अदालत ने सुनवाई की।

Update:2023-05-11 02:44 IST
संतकबीर नगर में मर्डर करने के आरोप में मां-बेटे को आजीवन कारावास: Photo- Social Media

Sonbhadra News: हत्या के दो दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। मामला साढ़े 13 वर्ष पूर्व चोपन थाना क्षेत्र में हुई ट्रक चालक पप्पू यादव की हत्या से जुड़ा हुआ है। प्रकरण में बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम खलीकुज्जमा की अदालत ने सुनवाई की। अधिवक्ताओं की दलीलों, पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों द्वारा दर्ज कराए गए बयानों को आधार पर दोषसिद्ध पाते हुए, दोनों दोषियों ताहिर और फिरोज को उम्रकैद के साथ 10-10 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर छह-दह माह की अतिरिक्त कैद भुगतना होगा। जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित की जाएगी।

अभियोजन कथानक के मुताबिक ट्रक चालक पप्पू यादव पुत्र सत्यप्रकाश यादव निवासी मूसाखांड, थाना चकिया, जिला चंदौली और खलासी ताहिर अली पुत्र सहरे आलम निवासी सोनवार, थाना चकराघट्टा, जिला चंदौली 5 अगस्त 2009 को दुद्धी से बालू लादकर वाराणसी जा रहे थे। रात साढ़े 12 बजे के करीब चालक पप्पू मालोघाट, पनारी में ट्रक खड़ी करके सो गया। खलासी गाड़ी के बाहर टहलने की बात कहकर निकल गया। सुबह चार बजे भोर में वहीं ट्रक चोपन थाना क्षेत्र के डाला वैष्णो मंदिर के पास खड़ा मिला और चालक नीचे जख्मी हालत में तड़फड़ाता पाया गया। मौके पर मौजूद लोगों ने देखा कि जान मारने की नियत से उसके गले में धारदार हथियार से गंभीर चोट पहुंचाई गई थी। इसी चोट के चलते कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई।

ट्रक मालिक की तहरीर पर पुलिस ने की जांच तब सच आया था सामने

राबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के हरथर गांव निवासी ट्रक मालिक मोबीन अहमद पुत्र मुस्ताक अहमद की तहरीर पर, मामले में अज्ञात के खिलाफं एफआईआर दर्ज कर चोपन पुलिस ने विवेचना की तो इस हत्याकांड में ताहिर पुत्र सहरे आलम निवासी सोनवार, थाना चकरघट्टा, जिला चंदौली और फिरोज पुत्र अयूब खां निवासी रघुनाथपुर, थाना पन्नूगंज, जिला सोनभद्र की संलिप्तता पाई गई। जांच के दौरान मिले सबूतों के आधार पर उनके विरुद्ध न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की गई।

अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं का तर्क सुना। गवाहों के बयान और पत्रावली का अवलोकन किया। इसके आधार पर दोषसिद्ध पाकर दोनों दोषियों ताहिर और फिरोज को उम्रकैद तथा 10-10 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने की दशा में छह-छह माह की अतिरिक्त कैद भुगतने का आदेश भी पारित किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से मामले की पैरवी अपर जिला शासकीय अधिवक्ता कुंवर वीर प्रताप सिंह ने की।

Tags:    

Similar News