Sonbhadra News: एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार महिला के साथ मारपीट, मेडिकल रिपोर्ट में डॉक्टर ने चोट कर दी गायब, वाद दर्ज
Sonbhadra News: शाहगंज पुलिस की तरफ से दो दिन पूर्व एनडीपीएस एक्ट के तहत एक महिला की हुई गिरफ्तारी मामले में बुधवार को नया मोड़ आ गया है।
Sonbhadra News: शाहगंज पुलिस की तरफ से दो दिन पूर्व एनडीपीएस एक्ट के तहत एक महिला की हुई गिरफ्तारी मामले में बुधवार को नया मोड़ आ गया है। गिरफ्तार की गई महिला के साथ की गई मारपीट और मारपीट के चलते आई चोट को मेडिकल में छिपाने का मामला सामने आने के बाद, प्रकरण को लेकर कोर्ट ने सुनवाई शुरू कर दी है। मामले में अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम खलीकुज्जमा की अदालत ने बुधवार को सुनवाई की और मारपीट के आरोपी शाहगंज थाने में तैनात दो दरोगा और न्यायालय में चालान से पूर्व किए गए मेडिकल चेकअप में चोट को छिपाने के मामले में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र डोहरी के डॉक्टर के खिलाफ प्रकीर्ण वाद दर्ज करने का आदेश दिया।
मेडिकल रिपोर्ट में कोई चोट नहीं दिखाई गई
आरोपियों से सामने आए तथ्यों पर 28 जुलाई को कोर्ट में जवाब भी दाखिल करने के लिए कहा गया है। बताते चलें कि 24 जुलाई 2023 को शाहगंज पुलिस ने धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार की गई। महिला आरोपी माया उर्फ सुनीता पत्नी स्व. शिव प्रसाद निवासी कस्बा शाहगंज को रिमांड पर न्यायालय में पेश किया था। महिला आरोपी ने न्यायालय से निवेदन किया था कि गिरफ्तारी अभिरक्षा के समय विवेचक दरोगा नरेन्द्र कुमार रॉय और वादी मुकदमा दरोगा सुजीत कुमार सेठ ने उसके साथ मारपीट की। उसके चेहरे पर जाहिरा चोट थी। बावजूद प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र डोहरी के डा. अवधेश कुमार ने 24 जुलाई 2023 को बनाए गए मेडिकल रिपोर्ट में कोई चोट नहीं दिखाई।
न्यायालय ने दिया अलग से मेडिकल मुआयना का आदेश
न्यायालय ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुनः महिला के चोट का मेडिकल मुआयना का आदेश जिला अस्पताल को दिया था। 25 जुलाई 2023 को पुनः महिला के चोट का मेडिकल मुआयना जिला अस्पताल के डाक्टर की तरफ से किया गया। उसमें जो मेडिकल रिपोर्ट डाक्टर की तरफ से दी गई, उसमें चोट की बात उल्लिखित मिली। कोर्ट ने मेडिकल रिपोर्ट देखकर यह माना कि महिला आरोपी के साथ गिरफ्तारी अभिरक्षा में मारपीट किया जाना प्रतीत होता है। इतना ही नहीं, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र डोहरी के डाक्टर अवधेश कुमार ने जो मेडिकल रिपोर्ट तैयार किया है। वह भी गलत प्रतीत हो रही है। यह कृत्य अपराध की श्रेणी में आता है। इसको दृष्टिगत रखते हुए अदालत की तरफ से दोनों दरोगा और डाक्टर के विरुद्ध प्रकीर्ण वाद दर्ज करने का आदेश दिया गया। वहीं उनसे 28 जुलाई को जवाब भी तलब किया गया है।