तालाब से अवैध कब्जा हटाने की याचिका पर प्रदेश सरकार से जवाब तलब

जिस पर यह याचिका दुबारा दाखिल की गई है। याचिका की सुनवाई 30 अगस्त को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति विक्रम नाथ तथा न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की खंडपीठ ने सपोर्ट इंडिया वेलफेयर सोसायटी की तरफ से दाखिल जनहित याचिका पर दिया है।

Update: 2019-07-30 14:56 GMT

प्रयागराज: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आगरा के राजपुर गांव के तालाब से अवैध कब्जा हटाने की मांग में दाखिल जनहित याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। याची का कहना है कि कोर्ट के आदेश पर डीएम ने 6 मई को नगर निगम को अतिक्रमण हटाकर रिपोर्ट करने का निर्देश दिया था किन्तु निगम ने कोई कार्यवाई नहीं की।

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जिस पर यह याचिका दुबारा दाखिल की गई है। याचिका की सुनवाई 30 अगस्त को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति विक्रम नाथ तथा न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की खंडपीठ ने सपोर्ट इंडिया वेलफेयर सोसायटी की तरफ से दाखिल जनहित याचिका पर दिया है।

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याची ने इस मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखकर शिकायत की किन्तु सुनवाई न होने पर हाई कोर्ट की शरण ली है। इससे पहले दाखिल याचिका पर कोर्ट ने डीएम आगरा को याची के प्रत्यावेदन पर जांच कर निर्णय लेने का आदेश दिया था। डीएम ने जांच के बाद अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया। कोई कार्यवाई नहीं होने पर यह याचिका दाखिल की गयी।

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