चीनी मिल को किसानों के साथ धोखाधड़ी करना पड़ा भारी, दर्ज हुआ केस

गन्ना आयुक्त ने कहा कि प्रदेश के गन्ना क्रय केन्द्रों पर गन्ना माफियाओं को पनपने नही दिया जायेगा तथा सभी गन्ना परिक्षेत्रों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि गन्ना तौल संबंधित कार्यो पर पूर्ण सतर्कता व निगरानी रखी जाय तथा अनियमितता पाये जाने पर सम्बन्धित दोषियों तौल लिपिकों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाए।

Update:2020-05-06 21:24 IST

लखनऊ: गन्ना आयुक्त संजय भूसरेड्डी ने कहा है कि गन्ना क्रय केन्द्रों पर गन्ना माफियाओं को पनपने नहीं दिया जायेगा। उन्होंने बताया कि गन्ना विकास विभाग द्वारा गन्ना माफियाओं के विरूद्ध कार्यवाहियों का सिलसिला जारी है। इस क्रम में बुधवार को चीनी मिल देवबन्द, सहारनपुर के अध्यासी, जोन इन्चार्ज तथा तौल लिपिक के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है।

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प्रदेश के गन्ना एंव चीनी आयुक्त संजय आर. भूसरेड्डी ने बताया कि त्रिवेणी इन्जीनियरिंग एण्ड इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, की शुगर यूनिट देवबन्द जिला सहारनपुर द्वारा जनपद मुजफ्फरनगर में संचालित गन्ना क्रय केन्द्र न्यामू-पंचम पर अनियमित गन्ना तौल के सम्बन्ध मे किसानो की शिकायत का संज्ञान लेकर तत्काल प्रकरण की जांच कराने के निर्देश दिये गये थे।

जिला गन्ना अधिकारी व सहायक चीनी आयुक्त, मुजफ्फरनगर के निर्देश पर खाण्डसारी अधिकारी, मुजफ्फरनगर, खाण्डसारी निरीक्षक मुजफ्फरनगर तथा अन्य अधिकारियों के जांच दल द्वारा यूनिट का औचक निरीक्षण किया गया। जांच दल को मौके पर लगभग 60 किसान तथा तौल के लिए 08 गन्ने से भरी गाडी खडी पायी गयी तथा मानक बांट से तौल करने पर तौल भी कम आया। जांच अधिकारियों द्वारा मांगने पर कांटा जांच रजिस्टर भी उपलब्ध नही कराया गया तथा मिल के तौल लिपिक प्रशान्त पुण्डीर के पास लाईसेंस, अधिकार पत्र तथा परिचय पत्र भी मौके पर उपलब्ध नही था।

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निरीक्षण पत्र पढने के बाद मिल तौल लिपिक प्रशान्त तथा मिल अधिकारी संजय त्यागी ने हस्ताक्षर करने से मना किया और किसानों को भी अपने पक्ष में करके हस्ताक्षर करने से मना करा दिया। चीनी मिल कर्मियों के उकसाने पर वहां उपस्थित अज्ञात लोगो ने निरीक्षण पत्र फाडने का प्रयास किया।

प्राथमिकी दर्ज

गन्ना आयुक्त ने बताया कि चीनी मिल देवबन्द द्वारा जनपद मुजफ्फरनगर में संचालित गन्ना क्रयकेन्द्र न्यामू-पंचम पर पायी गयी घटतौली तथा चीनी मिल कर्मचारियों तथा अधिकारियों द्वारा किये गये उक्त कृत्यों जिनमें गन्ना घटतौली करके गन्ना किसानों के साथ धोखाधडी कर उन्हें आर्थिक क्षति पहुुंचाने व सरकारी कार्य में बाधा डालने का प्रयास किया है, जिसके लिए चीनी मिल देवबन्द के अध्यासी डीएन. मिश्र, जोनल इंचार्ज संजय त्यागी तथा तौल लिपिक प्रशान्त पुण्डीर के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420, 120 (बी), 264 एवं 353 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी हैं।

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गन्ना माफियाओं को पनपने नही दिया जायेगा

गन्ना आयुक्त ने कहा कि प्रदेश के गन्ना क्रय केन्द्रों पर गन्ना माफियाओं को पनपने नही दिया जायेगा तथा सभी गन्ना परिक्षेत्रों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि गन्ना तौल संबंधित कार्यो पर पूर्ण सतर्कता व निगरानी रखी जाय तथा अनियमितता पाये जाने पर सम्बन्धित दोषियों तौल लिपिकों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाए।

रिपोर्ट: मनीष श्रीवास्तव

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