करवरिया बन्धुओं के खिलाफ मुकदमा वापस करने से इंकार को हाईकोर्ट में चुनौती

प्रयागराज में पूर्व विधायक जवाहर पंडित हत्या केस के आरोपी करवरिया बन्धुओं के खिलाफ मुकदमा वापस लेने की सरकार की अर्जी खारिज करने की वैधता को राज्य सरकार व उदयभान करवरिया ने हाईकोर्ट में पुनरीक्षण याचिका दाखिल कर चुनौती दी है।

Update: 2019-03-01 14:25 GMT

प्रयागराज: प्रयागराज में पूर्व विधायक जवाहर पंडित हत्या केस के आरोपी करवरिया बन्धुओं के खिलाफ मुकदमा वापस लेने की सरकार की अर्जी खारिज करने की वैधता को राज्य सरकार व उदयभान करवरिया ने हाईकोर्ट में पुनरीक्षण याचिका दाखिल कर चुनौती दी है। कोर्ट ने जेल में बंद उदयभान करवरिया को अपने केस में स्वयं बहस करने की अनुमति देने से यह कहते हुए इंकार कर दिया है कि इससे पहले भी वह वकीलों के मार्फत कई मुकदमे दाखिल कर चुके हैं।

उनकी पत्नी विधायक है। उन्हें अपना पक्ष वकील के माध्यम से रखना चाहिए। कोर्ट ने दोनों मामलों की एकपीठ में सुनवाई करने के लिए याचिकाएं मुख्य न्यायाधीश को प्रेषित कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने राज्य सरकार की पुनरीक्षण याचिका पर दिया है। याचिका पर अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल व एजीए प्रथम एके सण्ड ने पक्ष रखा। अधिवक्ता स्वाति अग्रवाल ने कोर्ट से करवरिया बन्धुओं की तरफ से वकालतनामा दाखिल करने का समय मांगा।

मालूम हो कि दिनदहाड़े जवाहर पंडित की गोली मारकर हत्या कर दी गयी। जिसके आरोपी में पूर्व सांसद कपिलमुनि करवरिया, पूर्व विधायक उदयभान करवरिया व सूर्यभान करवरिया व एक ड्राइवर जेल में बंद है। राज्य सरकार ने उनके खिलाफ मुकदमा वापस लेने की कोर्ट में अर्जी दाखिल की जिसे कोर्ट ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि मुकदमे का ट्रायल लगभग पूरा होने वाला है।

इस आदेश को राज्य सरकार व उदयभान ने अलग अलग याचिका दाखिल कर चुनौती दी है। मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित पीठ अब याचिकाओं की सुनवाई करेगी।

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